परिलाभों सहित पुन: सेवा में बहाली के आदेश

jaipur newsजयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा संस्था के मौखिक सेवा समाप्ति के आदेशों को अपास्त कर अपीलार्थी को समस्त परिलाभों सहित पुन: सेवा में लेने के आदेश पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी श्रीमती सीमा नाथावत प्रत्यर्थी संस्था चिल्डर्न गार्डन प्ले स्कूल, सिविल लाईन, जयपुर में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद कार्यरत थी परन्तु प्रत्यर्थी संस्था द्वारा दिनांक ०८-०८-२००९ को मौखिक सेवा समाप्ति आदेश पारित कर अपीलार्थी की सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी गई। इससे पीडि़त होकर अपीलार्थी द्वारा वकील डी.पी. शर्मा के जरिये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के वकील डी पी शर्मा का तर्क था कि प्रत्यर्थी द्वारा जारी मौखिक सेवा समाप्ति आदेश विधि विरूद्ध है क्योंकि उसे इससे पूर्व सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया, अत: उक्त तथ्यों के आधार पर मौखिक आदेश दिनांक ०८-०४-२००९ को अपास्त कर समस्त परिलाभों सहित अपीलार्थी को पुन: प्रत्यर्थी संस्था में सेवा में लिया जावे। मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया।

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