एरियर की राशि का ब्याज सहित भुगतान के आदेश

jaipur newsजयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति विरजानन्द उच्च माध्यमिक विद्यालय , अजमेर को आदेश दिया कि वह प्रार्थीगण श्रीमती निर्मला वर्मा, छोटेलाल यादव व श्रीमती नन्दा राय को राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 2008 के प्रावधानों का लाभ देते हुए एरियर की राशि का नियमानुसार ब्याज सहित भुगतान करे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रीमती निर्मला वर्मा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 20-11-1975 को एवम् छोटेलाल यादव सहायक अध्यापक के पद पर दिनांक 30-8-1982 को तथा श्रीमती नन्दा राय वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 8-7-1983 को नियमानुसार चयनित होकर अप्रार्थी संस्था मे नियुक्त हुए। प्रार्थीगण ने अ यावेदन देकर अप्रार्थी संस्था से उक्त लाभ प्रदान करने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संस्था ने उक्त लाभ प्रार्थीगण को प्रदान नहीं किया जिससे पीडित होकर प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता डी पी शर्मा के माध्यम से अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त लाभ दिलाने का निवेदन किया प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क था कि राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स 2008 लागू करते हुए अपने कर्मचारियों को इसका लाभ दि0 1-9-2006 से दिया था एवम् राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 में मौजूद प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 2008 का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी थे अप्रार्थी का उक्त लाभ नहीं दिया जाना अधिनियम 1989 की भावनाओं के खिलाफ तथा भारतीय संविधान में मॉजूद प्रावधानों के विपरीत है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 तथा नियम 1993 के नियम 34 में किये गये प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त अनुदानित शैक्षिक संस्था के कर्मचारीगण को उसी अनुसार वेतन तथा भत्ते दिये जायेंगे जो राज्य सरकार द्वारा समान पदो पर कार्यरत कर्मचारियो को दिये जाते हो।मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने उक्त लाभ प्रार्थीगण को स पूर्ण राशि पर बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक वर्तमान में प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों को देय ब्याज की दर से देय ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश अप्रार्थी संस्था को दिया।
डी. पी. शर्मा
अधिवक्ता
मो. 9414284018

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