जयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति बैजनाथ श्रीराम साबू शिशु मंदिर सोसायटी, श्याम मंदिर रोड, पिलानी, जिला झुंझूनू, राज0 को आदेश दिया कि वह प्रार्थीगण को आमेलन के समय उनके खाते में जमा उपार्जित अवकाश की राशि नियमानुसार तथा उपदान की राशि अदा करे एवम् प्रार्थी शिव ओंकार शर्मा को राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स , 2008 तथा शेष सभी प्रार्थीगण को राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 1998 तथा नियम 2008 के प्रावधानों का लाभ भी दे। एवम् प्रार्थी शिव ओंकार शर्मा को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25-1-1992 के अनुसार चयनित वेतनमान भी प्रदान करे एवम् यदि कोई मंहगाई भत्ते की राशि भी बकाया हो तो उसका भुगतान भी प्रार्थीगण को किया जावे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण बनवारी लाल गोदारा , शिव ओंंकार शर्मा व अन्य ने 11-7-1981 से 10-11-1997 तक नियमानुसार पीटीआई , अध्यापक ग्रेड तृतीय , प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी , कनिष्ठ लिपिक, तथा सहाकय अध्यापक आदि के पदों पर चयनित होकर कार्यरत रहे एवम् सभी राजस्थान स्वेच्छिक ग्रामीण सेवा नियम , 2010 के अन्तर्गत 1-7-2011 से राज्य सरकार में आमेलित हो चुके है। प्रार्थीगण ने राज्य सरकार में आमेलन के पश्चात् अप्रार्थी संस्था से उक्त लाभ प्रदान करने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संस्था ने उक्त लाभ प्रार्थीगण को नहीं दिये इससे पीडित होकर प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता डी पी शर्मा के माध्यम से प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त लाभ दिलाने का निवेदन किया प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क था कि सेवारत रहने के दौरान प्रार्थीगण के खातो में उपार्जित अवकाश जमा हुये तथा आमेलन के समय पांच वर्ष की सेवा अवधि स पूर्ण होने पर प्रार्थीगण उपदान की राशि प्राप्त करने के हकदार हो चुके थे प्रार्थीगण को अप्रेल 2011 से जून 2011 तक वेतन की अदायगी भी नहीं की गई। राज्य सरकार की ओर से इस दौरान अपने कर्मचारियों को रिवाईज पे स्केल रूल्स, 1998 तथा नियम 2008 का लाभ दिया गया लेकिन प्रार्थीगण को अप्रार्थी संस्था ने उक्त लाभ नहीं दिये प्रार्थी शिव ओंकार शर्मा को राज्य सरकार के आदेश 25-1-1992 का लाभ भी नहीं दिया गया। प्रार्थीगण के समस्त सेवा परिलाभ समय पर अदायगी की जि मेदारी अप्रार्थीगण की थी इसलिए प्रार्थीगण ब्याज की राशि भी प्राप्त करेंगे प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क था कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 में किये गये प्रावधानो के अनुसार मान्यता प्राप्त अनुदानित संस्थाओ ंके कर्मचारी समान पदो पर राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियो के अनुसार वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगेइसलिए प्रार्थीगण को भी राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स 1998 तथा रूल्स 2008 के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने उक्त लाभ बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक वर्तमान में प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियो को देय ब्याज की दर से देय ब्याज सहित राशि प्रार्थीगण को अदा करने के आदेश अप्रार्थी संस्था को दिया।
डी. पी. शर्मा
अधिवक्ता
मो. 9414284018