ब्याज सहित नियमानुसार भुगतान के आदेश

jaipur newsजयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति श्री भवानी निकेतन सीनियर सैकण्डरी स्कूल, सीकर रोड, जयपुर को आदेश दिया कि वह प्रार्थी को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25-1-1992 के प्रावधानों का लाभ प्रदान कर अन्तर की राशि नकद अदा करे एवम्् प्रार्थी को स पूर्ण बकाया राशि पर बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक वर्तमान में प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों को देय ब्याज की दर से देय ब्याज सहित राशि अदा करे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमर सिंह मेहता की नियुक्ति अप्रार्थी संस्था में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 5-7-1976 को नियमानुसार होकर उसकी दिनांक 30-6-2003 को सेवानिवृति हुई। इसी दौरान प्रार्थी आदेश दि0 30-7-1996 की अनुपालना में प्रवक्ता के पद पर भी नियुक्त हुआ। लेकिन तत्पश्चात उसे कोई लाभ वेतनमान के सन्दर्भ में नहीं दिये गये। अप्रार्थी संस्था राजस्थान सोसायटी रजिस्टे्रशन एक्त के अन्तर्गत पंजीकृत होते हुए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है जिसे 60 प्रतिशत अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता था। अप्रार्थी संस्था ने प्रार्थी को लगातार अ यावेदन प्रस्तुत करने बाबजूद उसे राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25-1-1992 का लाभ नहीं दिया गया जबकि वह राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 में किये गये प्रावधानो के अनुसार इसे प्राप्त करने का अधिकारी था। परन्तु संस्था द्वारा प्रार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया जिससे पीडित होकर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता डी पी शर्मा के माध्यम से प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त लाभ दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि प्रार्थी की नियुक्ति के समय Rajasthan Grant-in-aid to Educational and Cultural Institutions Rules, 1963, १९६३ लागू थे जिनके नियम 4 (ड्ढ) के अनुसार प्रार्थी राज्य सरकार में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के अनुसार वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी था। चयनित वेतनमान को किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं माना जा सकता , वह उसके वेतन का ही भाग है इसलिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 के प्रावधान प्रकरण की परिस्थितियों में पूर्णतया लागू होते है। मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने अप्रार्थी संस्था को उक्त आदेश दिया।

डी. पी. शर्मा
अधिवक्ता
मो. 9414284018

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