(राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर)
जयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति, सेठ धनश्याम दास आन्नदी लाल रूंगटा सीनियर सैकण्डरी स्कूल, आदर्श नगर, बगड, झुंझुनू , राजस्थान को आदेश दिया कि वह प्रार्थी को फ रवरी 2007 से लेकर बकाया वेतन तथा भत्ते व अदा नहीं की गई मंहगाई भत्ते की किस्त एवं समय पर जमा नहीं करवायी गयी प्रावधायी निधि की राशि व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25-1-1992 की पालना में चयनित वेतनमान का लाभ तथा राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्क ेल रूल्स 1989 तथा 1998 के अनुसार वेतन स्थिरीकरण करवाते हुए एरियर की राशि क ा भुगतान करे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पुष्कर लाल सैनी की नियुक्ति लैब बॉय के पद पर दिनांक 21-7-1988 को नियमानुसार चयन के उपरान्त की गई उसने अपना कार्य स पूर्ण क्षमता के साथ ईमानदारीपूर्वक किया। अप्रार्थी संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होते हुए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है एवं 50 प्रतिशत से अधिक अनुदान की राशि भी प्राप्त करती रही थी अप्रार्थी को प्रार्थी ने उक्त लाभ प्रदान नहीं किये जिससे पीडित होकर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता डी पी शर्मा के माध्यम से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त लाभ प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि प्रार्थी धारा 29 में मौजूद प्रावधानों के आधार पर समान पदो पर राज्य कर्मियो के अनुसार वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी था व प्रार्थी राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25-1-1992 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी था। इसी प्रकार मंहगाई भत्ते की किस्त जो प्रार्थी को अदा नहीं की गई वह भी वह प्राप्त करने का अधिकारी था मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने प्रार्थी को उक्त लाभ प्रदान करने का आदेश अप्रार्थी संस्था को दिया व नियमानुसार ब्याज भी प्रदान करने का आदेश दिया
डी. पी. शर्मा
अधिवक्ता
मो. 9414284018