पारिणामिक लाभों सहित पुन: सेवा में बहाल करने के आदेश

(राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण का मामला)
jaipur newsजयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने सेवामुक्ति आदेश अपास्त करते हुए अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभों सहित पुन: सेवा में लिए जाने के आदेश प्रत्यर्थी संस्था प्रबन्ध समिति श्री हनवन्त उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाल रोड़, शास्त्री नगर, जोधपुर को दिया। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी देवेन्द्र सिंह बिस्ट की नियुक्ति वाणिज्य विषय में प्रवक्ता के पद पर दिनांक १२-०७-२००५ को उक्त संस्था में हुई। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संस्था से राज्य कर्मियों के समान वेतन एवं भत्तों की मांग की गई तो अचानक ही अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही उसकी सेवाओं को दिनांक ०१-०७-२०११ को मौखिक सेवामुक्ति आदेश पारित कर समाप्त कर दिया गया। इससे पीडित होकर अपीलार्थी ने अपने वकील डी पी शर्मा के माध्यम से अपील प्रस्तुत कर उक्त सेवामुक्ति आदेश को अधिकरण के समक्ष चुनौती दी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि सेवामुक्ति आदेश राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम १९८९ व नियम १९९३ में वर्णित प्रावधानों की पालना किये बिना आदेश जारी किया था एवम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 18 तथा नियम 1993 के नियम 39 में यह प्रावधान किये गये है कि सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त शिक्षा निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सेवायें समाप्त की जायेगी यदि किसी कर्मचारी को सेवारत रहते हुए 6 माह से अधिक का समय हो चुका हो तो भी नियम 1993 के नियम 39 (2) में वर्णित प्रक्रिया अपनाया जाना आवश्यक रहेगा। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 39 (2) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया ऐसी स्थिति में सेवामुक्ति का आदेश विधि विरूद्ध था। मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने प्रत्यर्थी सं या १ द्वारा पारित मौखिक सेवामुक्ति आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभों सहित पुन: सेवा में बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये।

डी पी शर्मा
एडवोकेट
मो. नं. 9414284018

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