दिनांक 24-2-2009 से 5-3-2009 तक उपार्जित अवकाश के बदले वेतन की राशि एवम माह जनवरी , 2007 के पश्चात राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर बढाये गये महंगाई भत्ते की दर से अन्तर की राशि, 25-1-1992 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ तथा राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 1998 एवम रूल्स, 2008 के अन्तर्गत वेतन स्थिरीकरण करते हुए अन्तर की राशि का भुगतान बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक नियमानुसार ब्याज सहित करने के आदेश
(राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर का मामला)
जयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति सुरजीत बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, भरतपुर को आदेश दिया कि वह दिनांक 24-2-2009 से 5-3-2009 तक उपार्जित अवकाश के बदले वेतन की राशि एवम माह जनवरी , 2007 के पश्चात राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर बढाये गये महंगाई भत्ते की दर से अन्तर की राशि, 25-1-1992 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ तथा राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 1998 एवम रूल्स, 2008 के अन्तर्गत वेतन स्थिरीकरण करते हुए अन्तर की राशि का भुगतान बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक नियमानुसार ब्याज सहित प्रार्थीया को करे । उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया श्रीमती स्नेहलता गर्ग की नियुक्ति 11-7-1990 को अप्रार्थी संस्था में अध्यापक गे्रड त्तीय के पद पर विधि अनुसार हुई । प्रार्थीया के पक्ष में अधिकार द्वारा दिनांक 9-9-1994 को निर्णय भी पारित हुआ प्रार्थीया ने उक्त लाभ प्रदान करने का अप्रार्थी संस्था से निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संस्था ने उक्त लाभ प्रार्थीया को नहीं दिये तब प्रार्थीया ने अपने अधिवक्ता डी.पी.शर्मा के माध्यम से अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त लाभ दिलाने का निवेदन किया प्रार्थीया के अधिवक्ता का तर्क था कि अप्रार्थी संस्था राजस्थान सोसायटी रजिस्टेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीक्त होते हुए शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है तथा इसे 90 प्रतिशत अनुदान की राशि भी उपलब्ध होने के कारण राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवम नियम 1993 के प्रावधान लागू होते है । राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 1998 के प्रावधानों का लभ दिनांक 1-9-1996 से दिया लेकिन अप्रार्थी संस्था के द्वारा प्रार्थीया को उक्त लाभ नहीं दिया गया इसी प्रकार राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स 2008 के प्रावधानों का लाभ भी अपने कर्मचारियों को दिया था जिसे प्रार्थीया भी प्राप्त करने की अधिकारी थी प्रार्थीया के अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि अप्रार्थी संस्था मान्यता प्राप्त एवम अनुदानित होने से राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 तथा नियम 1993 के नियम 34 में मौजूद प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीया समान पदों पर कार्यरत राज्य कर्मियों के अनुसार वेतन तथा भत्तो की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है । मामले की सुनवाई के पश्चात् अधिकरण ने प्रार्थीया को उक्त लाभ बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक नियमानुसार ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश अप्रार्थी संस्था को दिये।
डी. पी. शर्मा
अधिवक्ता
मो. 9414284018