जयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने अपीलार्थीगण को उनके सेवाकाल हेतु समान पदों पर कार्यरत राज्य कर्मियों के अनुसार वेतन तथा भत्ते सम्पूर्ण एरियर की राशि पर बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक वर्तमान में प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों को देय ब्याज की दर से देय ब्याज सहित अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति, श्री दिगम्बर जैन सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, सीकर (राज.) को भुगतान करने के आदेश दिये। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण महावीर प्रसाद दिनांक 21-7-1995 तथा विनोद कुमार ख्यालिया दिनांक 3-8-1993 को नियमानुसार चयन प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर चयनित हुए। जिन्होने सम्पूर्ण योग्यता से ईमानदारीपूर्वक कार्य किया। अप्रार्थी संस्था राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होते हुए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है जिसे 50 प्रतिशत से अधिक अनुदान की राशि भी प्राप्त होती थी। अपीलार्थी ने अप्रार्थी संस्था से राज्य कर्मियों के समान वेतन तथा भत्ते अदा करने के संदर्भ में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया परन्तु अप्रार्थी संस्था ने अपीलार्थीगण को राज्य कर्मियो के समान वेतन व भत्ते अदा नहीं किये। इससे पीडित होकर अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता डी.पी. शर्मा के माध्यम से अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त लाभ दिलाने का निवेदन किया। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क था कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 में मौजूद प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं के सभी कर्मचारी समान पदों पर कार्यरत राज्य कर्मियों के अनुसार वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। मामले की सुनवाई के पश्चात् अधिकरण ने अप्रार्थी संस्था को आदेश दिया कि वह अपीलार्थीगण को उनके सेवाकाल हेतु समान पदों पर कार्यरत राज्य कर्मियों के अनुसार वेतन तथा भत्ते सम्पूर्ण एरियर की राशि पर बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक वर्तमान में प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों को देय ब्याज की दर से देय ब्याज सहित भुगतान करे।
डी.पी. शर्मा
एडवोकेट
मो.नं. 9414284018