बाड़मेर/ डाॅ. गगनदीप सिंगला जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा समस्त थानाधिकारीगण को अवैध षराब की धरपकड़ हेतु विषेश अभियान चलाने के निर्देष दिये गये। जिसके निर्देषानुसार समस्त थानाधिकारियो द्वारा अवैध षराब की जब्ती हेतु संभावित स्थानो पर अचानक दबिष दी गई, जिसके परिणामस्वरूप एक ही दिन में जिले के पुलिस थाना क्रमंष, पुलिस थाना गा्रमीण, सदर, धोरीमना, रागेष्वरी में 2-2 प्रकरण व पुलिस थाना सिणधरी, चैहटन, नागाणा, कल्याणपुर मे 1-1 प्रकरण कुल 12 प्रकरण आबकारी अधिनियम के दर्ज किये जाकर 12 मुलजिमानो के कब्जा से 12 बोतल व 78 पव्वे अग्रेजी षराब, 5 बोतल हथकड़ी षराब, 172 बोतल बीयर तथा 231 पव्वे देषी षराब के बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई।
सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते गिरफतार, 1230 रूपये की जुआ राषी बरामद
पुलिस थाना समदड़ी:- श्री षिवदानसिंह सउनि. मय पुलिस पार्टी द्वारा रेल्वे स्टेषन समदड़ी पर मुलजिम रमेष पुत्र भूराराम जाति नट निवासी बालोतरा को सार्वजनिक स्थान पर अंको पर दाव राषी लगाकर एक को लाभ व अन्य को हानि सम्बधी जुआ खेलते हुए को दस्तयाब कर उसके कब्जे से कुल 1230 रूपये की जुआ राषी बरामद करने सफलता प्राप्त की गई।
प्रेमिका द्वारा शादी का मना करने पर हत्या करने वाला प्रेमी गिरफतार
बाड़मेर जिले के पुलिस थाना सेड़वामें बमुकाम सरहद आलू का तला पर प्रार्थी अयुब खान पुत्र बुरहान जाति मुसलमान निवासी आलू का तला ने स.उ.नि. जेठाराम को एक लिखित रिपोर्ट दी की दिनांक 05.09.2016 की रात्री में हम घर में सो रहे थे। सुबह उठे तो मेरी पुत्री आशिया उम्र 16 वर्ष घर में नहीं थी। जिसको रात्री में करीब 12-1.00 बजे हसन अली पुत्र वलू खान मुसलमान निवासी आलू का तला ने बहला फुसला कर शादी की नियत से ढाणी से एक किलोमीटर दूर कुंए पर ले गया। जहां गला घोटकर कुंए में गिरा दिया। लड़की घर से 40,000 रूपये व राशन कार्ड साथ में ले गई वगैरा रिपोर्ट पर पुलिस थाना सेड़वा पर प्रकरण संख्या 67 दिनांक 6.9.16 धारा 363,366,302,201 भा.द.सं. में दर्ज कर अन्वेषण श्री प्रभाती लाल आर.पी.एस. वृताधिकारी चैहटन द्वारा शुरू किया गया।
दौराने अन्वेषण मृतका की लाश कुंए से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम व मौका की कार्यवाही के बाद लाश वारिसानों को सुपुर्द की गई। गवाहान से अन्वेषण किया गया। मुलजिम हसन अली पुत्र वलू खान जाति मुसलमान, निवासी आलू का तला को दस्तयाब कर पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मैं आशिया से शादी करना चाहता था। इसलिए रात्री में शादी की बात करने के लिए बहला-फुसला कर उसे घर से बाहर ले गया। कहीं भागकर दूर जाकर शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। जिस पर गुस्से मे आकर उसे मारकर सुने कुंए में डाल दिया। मुलजिम के खिलाफ जुर्म प्रमाणित होने से दिनांक 07.09.2016 को वक्त 06.00 पी.एम. पर बमुकाम पुलिस थाना सेड़वा पर गिरफ्तार किया गया है।
’’ जिले के पष्चिम स्थित प्रतिबन्धित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेष नहीं करने की आमजन से अपील’’
बाड़मेर डाॅ.गगनदीप सिंगला, जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर ने जानकारी देते हुए बताया कि’’ कुछ भारतीय एवं विदेषी नागरिकों को जिले के नेषनल हाई-वे नम्बर 15 के पष्चिम में स्थित पुलिस थानों एवं अन्तराष्ट्रीय सीमा स्थित पुलिस थानों के क्षेत्र प्रतिबन्धित घोषित किये गये है जिनमें बिना अनुमति के प्रवेष करने की जानकारी नहीं होने से अक्सर लोग इस क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेष कर जाते है जिन्हें दस्तयाब कर पुछताछ करने पर ऐसे कानून के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की जाती है मगर कानून अनुसार कार्यवाही करने से लोगों को काफी परेषानी का सामना करना पड़ता है।
अतः आमजन से विषेष अपील की जाती है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 मार्च 1996 के अनुसार जिले के 7 पुलिस थाना क्रमशः चौहटन, बीजराड़, सेड़वा, बाखासर, गडरारोड़ रामसर, गिराब के क्षेत्र को अधिसूचित (प्रतिबंधित) क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इस क्षेत्र में विदेशी नागरिको एवं बाहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। इस क्षेत्र में विदेशी नागरिकों तथा भारतीय नागरिकों (इस क्षेत्र के निवासीयान के अलावा) के बिना अनुमति के प्रवेश करने पर दण्डिक विधिक संषोधन अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार विदेषी नागरिकों के लिए जिले के नेषनल हाई-वे नम्बर 15 के पष्चिम में स्थित सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया गया है जिसमें भी बिना अनुमति के प्रवेष नहीं किया जा सकता है।
उक्त थाना क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर एवं सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति के पश्चात ही इस क्षेत्र में प्रवेष किया जावें। बिना अनुमति के प्रवेष नहीं किया जावें ताकि बाद में किसी परेषानी का सामना नहीं करना पड़े। ज्ञात रहे कि अन्तराष्ट्रीय सीमा के पड़ौसी देष पाकिस्तान, बांग्लादेष, चीन, श्री लंका, अफगानिस्तान आदि देषो के नागरिको को अनुमति गृह विभाग, राज. सरकार द्वारा देने के उपरान्त उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र मे जाने का प्रावधान है।
इसके साथ ही आमजन से अपील की जाती है कि प्रतिबन्धित क्षेत्र में बिना अनुज्ञा पत्र के कोई भी व्यक्ति पाया जावें या आपकी जानकारी में आने पर तुरन्त नजदीकी पुलिस थाना या जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करावें।
ब्लेकमेलर वकील गिरफ्तार
पुलिस थाना सदरः- बाड़मेर प्रार्थी श्री कृष्णकुमार पुत्र द्धारकेष जाति जैन निवासी बाड़मेर ने पुलिस थाना सदर पर रिपोर्ट पेष की कि मुलजिम देवेन्द्र गौरा, कालू उर्फ दम्माराम तथा महेन्द्र डूडी द्वारा मेरे भाई सत्यनारायण को बलात्कार के झुठे केस में फसाने का दवाब बनाकर ब्लेकमेल कर 5 लाख रूपये ऐठना वगैरा पर मुकदमा नं 77 दिनांक 09.04.16 धारा 384, 388, 120बी भादसं में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। बाद अनुसंधान मुलजिम कालू उर्फ दम्माराम को पूर्व मे गिरफ्तार किया जा चुका है, प्रकरण में वांछित अभियुक्त महेन्द्र डूडी अधिवक्ता को जोधपुर मे दस्तायाब कर थाना लाकर पूछताछ करने पर प्रकरण में शामील होना स्वीकार करने पर उसे गिरफ्तार किया जाकर पेष अदालत कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया।
chandan singh bhati