बीकानेर, 19 सितम्बर। जिला कलक्टर वेदप्रकाश ने कहा कि मुकाम मेले के दौरान साफ-सफाई, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, यातायात सहित सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहें।
जिला कलक्टर सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्युत एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी मौका मुआयना करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्युत के ढीले तारों को कसवाने के निर्देश भी दिए तथा कहा कि लाइन विभाग के अधिकारी मेले के दौरान मौके पर ही रहें। उन्होंने नगर विकास न्यास के प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए तथा कहा कि न्यास के अभियंता इनकी नियमित मॉनिटरिंग करें। नगरीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत कायोर्ं को चिन्हित करने तथा जीओ टेगिंग आदि कार्यों को निर्धारित समय पर करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि सभी विभाग, अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों, बजट घोषणाओं की प्रगति, आवश्यकताओं से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाएं। उन्होंने मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहने तथा बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दुरूस्त करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) हरि प्रसाद पिपरालिया, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र सिंह पुरोहित, नगर निगम उपायुक्त मुन्नीराम बगड़िया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषक होंगे पुरस्कृृत
बीकानेर, 19 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन कृषकों को पुरस्कार दिया जाएगा।
उपनिदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. उदयभान ने बताया कि जो कृषक गत पांच वर्षो में जैविक खेती पद्धति से कृषि या उद्यानिकी फसलें ले रहे हैं, इसके लिए पात्र होंगे। कृषक को उसके द्वारा की जा रही जैविक खेती का पूर्ण विवरण जैसे रासायनिक उर्वरकाें-कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उत्पादों जैसे वर्मी कम्पोस्ट, जैव उर्वरक, जीवामृत, नीम, गौमूत्र आदि का प्रयोग करना, की गई जैविक गतिविधियों का रिकार्ड संधारण करना आदि का ब्यौरा साथ देना है। साथ ही प्रयोग किये जा रहे जैविक उत्पादों के फोटोग्राफ्स साथ देने होंगे।
डॉ. उदयभान ने बताया कि आवेदन पत्र सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय राज विलास कालोनी बीकानेर से प्राप्त किये जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन 15 अक्टूबर 2016 तक व्यक्तिशः उप निदेशक या सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित कृषक को एक लाख रूपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे।
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सहकारी सोसाइटियां 30 सितम्बर तक ही स्वयं करवा सकेगी ऑडिट
बीकानेर, 19 सितम्बर। सहकारी सोसाइटियां 30 सितम्बर तक अपने स्तर पर ऑडिटर नियुक्त कर ऑडिट करवा सकती है। क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी राजेश टाक ने बताया कि 30 सितम्बर के पश्चात सहकारी सोसाइटियों को रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त ऑडिटर से ही ऑटिड करवानी होगी।
टाक ने बताया कि गत वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर सहकारी सोसाइटी अपने संचालक मण्डल की बैठक में ऑडिटर नियुक्त कर सकेगी और ऎसे ऑडिटर को 30 सितम्बर तक उस सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति सोसाइटी को तथा एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होगी। यह ऑडिटर रजिस्ट्रार द्वारा जारी पैनल में से कोई विभागीय ऑडिटर या चार्टर्ड एकाउन्टेंट होगा, जिसकी फीस भी सोसायटी तय करेगी। यदि सोसाइटी 30 सितम्बर तक ऑडिट नहीं करवा पाती है तो उसके बाद ऑडिटर की नियुक्ति रजिस्ट्रार द्वारा की जएगी। सोसाइटी को रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त ऎसे ऑडिटर से ऑडिट करवानी होगी, जिसका शुल्क नियमानुसार राजकोष में जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि बीकानेर संभाग के चारों जिलों में वित्त वर्ष 2015-16 में अगस्त माह के अंत तक 401 सोसाइटी ने ऑडिट करवाकर रजिस्ट्रार को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया कि जिन सोसाइटी के संचालक मंडल वित्त वर्ष 2014-15 की निर्धारित अवधि में ऑडिट करवाने में असफल रहे हैं उनको आगामी 6 साल तक चुनाव लड़ने से निर्योग्य करने की कारवाई की जा रही है।
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कृषि उपज मंडी समिति (अनाज), बीकानेर मंडी क्षेत्र आठ भागों में विभक्त
28 सितम्बर तक प्रस्तुत की जा सकेंगी आपत्तियां
बीकानेर, 19 सितम्बर। कृषि उपज मंडी समिति (अनाज), बीकानेर मंडी क्षेत्र को आठ भागों में विभक्त किया गया है। इस विभाजन के संबंध में मतदाताओं से आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। आपत्ति 28 सितम्बर तक प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राधिकृत प्राधिकारी, कृषि उपज मंडी (अनाज) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) एस. के. नवल ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति (अनाज), बीकानेर का चुनाव राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 एवं इसके अधीन बने राजस्थान कृषि उपज मंडी नियम 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत करवाए जाने हैं तथा राजस्थान कृषि उपज मंडी नियम, 1963 के नियम 5 के अनुसार कृषक प्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए मंडी क्षेत्र का विभाजन किया जाना है। इसे ध्यान रखते हुए उक्त नियमों के नियम 5(2) में प्रदत्त शक्तियों के तहत कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) को आठ भागों में विभक्त किया जाना प्रस्तावित है।
इसके भाग संख्या एक में लूणखां, डंडी, थारूसर, सियासर पंचकोसा, अमरपुरा, भुट्टों का कुआं, शिवनगर, डेली तलाई, सम्मेवाला तथा आवा को सम्मिलित किया गया है। भाग संख्या दो में शोभासर, बदरासर, कालासर, जालवाली, कावनी, मोतीगढ़, सत्तासर, छत्तरगढ़, खारवाली तथा करणीसर भाटियान को शामिल किया गया है।
भाग संख्या 3 में मालासर, कतरियासर, डांडूसर, जामसर, जलालसर, खारा, पेमासर, उदासर, हुसंगसर तथा कानासर को प्रस्तावित किया गया है।
भाग संख्या 4 में तेजरासर, गुंसाईसर, नौरंगदेसर, रूणिया बड़ा बास, बम्बलू, शेरेरां, हेमेरां, राजेरा, सींथल तथा रिड़मलसर पुरोहितान होंगे।
भाग संख्या 5 में स्वरूपदेसर, बरसिंहसर, पलाना, अम्बासर, किलचू देवड़ान, केसरदेसर जाटान, रामसर, मूंडसर, उदयरामसर तथा गाढवाला सम्मिलित हैं।
भाग संख्या 6 में दासूड़ी, भेलू, सियाणा, खिंदासर, नांदड़ा, झझू, हदां, खाखूसर, कोलायत तथा कोटड़ी को शामिल किया गया है।
भाग संख्या 7 में अक्कासर, चांडासर, गजनेर, नालबड़ी, चानी, हाडलां भाटियान, लालमदेसर, कोलासर तथा भोलासर को सम्मिलित किया गया है।
भाग संख्या 8 में खारिया पतावतान, नोखड़ा, भाणेका गांव, मंडाल चारनाण, दियातरा, गुड़ा, खारी, सुरजड़ा तथा जयमलसर को सम्मिलित किा गया है।
नवल ने बताया कि इस अधिनियम-नियम के प्रावधानों के अनुरूप कृषक प्रतिनिधियों का निर्वाचन मंडी क्षेत्र की संस्थाओं, ग्राम पंचायतों (सरपंच सहित), पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस विभाजन के संबंध में सभी मतदाताओं से आपत्तियां, यदि हैं तो प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। आपत्ति 28 सितम्बर को सायं 5 बजे तक (जारी करने के दस दिवस में) जिला कलक्टर अथवा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (नगर) कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेंगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। समयावधि में प्राप्त आपत्ति का समुचित निराकरण कर विभाजन को अंतिम रूप दिया जाएगा, जो अंतिम होगा।
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मोहन थानवी