सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कड़े गुणवत्ता मानदण्ड होंगे लागू
परिवार कल्याण कार्यक्रम पर संभाग स्तरीय कार्यशाला में गुणवत्ता पर मंथन
परिवार कल्याण के लिए नसबंदी सेवाएं अब शिविर लगाकर नहीं दी जाएंगी बल्कि स्थाई दिवस सेवा के रूप में क्रियाशील ऑपरेशन थिएटर वाले स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही पूर्ण सुनिश्चित व्यवस्था के साथ दी जाएंगी। गत माह सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान किए निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना करते हुए लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण परिवार कल्याण सेवाएं मुहैया करवाने की कवायद में गुरुवार को संयुक्त निदेशक बीकानेर जोन के तत्वावधान में स्वास्थ्य भवन में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ।
जयपुर से आए परिवार कल्याण के परियोजना निदेशक डॉ. गिरीश द्विवेदी ने ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन नियंत्रण, नसबंदी फेल केस संख्या नियंत्रण और लाभार्थी को सही तरीके से सलाह व प्रेरणा देने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्जन समय पर पहुंचे और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें तथा जिला गुणवता आश्वासन समिति द्वारा प्रतिमाह कम से कम 5 प्रतिशत केस का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने गत 6 माह की प्रगति की जिलेवार समीक्षा कर आगामी कार्ययोजना के लिए आवश्यक निर्देश दिए। यूएनएफपीए के राज्य परिवार कल्याण प्रबंधक सचिन कोठारी व विशेषज्ञ डॉ. जी.डी. लड्ढा ने सपष्ट किया कि अब भारत सरकार की वेबसाइट पर पंजीकृत प्रशिक्षित सर्जन ही नसबंदी ऑपरेशन कर सकता है और एक दिन में एक सर्जन 30 से ज्यादा नसबंदी ऑपरेशन नहीं कर सकता। इसलिए अपने कार्यक्रम उसी के अनुसार तैयार करें। नए नसबंदी प्रमाण पत्र व प्रपत्र जो दिसंबर माह से लागू होने हैं के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। संयुक्त निदेशक बीकानेर जोन डॉ. एच.एस. बराड़ ने परिवार कल्याण के लक्ष्यों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के साथ नियत समय में हासिल करने के निर्देश दिए।
कार्यशाला में उपनिदेशक बीकानेर डॉ. संदीप अग्रवाल, संभागीय परिवार कल्याण प्रबंधक प्रशांत कुशवाहा सहित बीकानेर, श्रीगंगानगर व चूरू जिले से अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), बीसीएमओ, बीपीएम, गायनेकोलोजिस्ट, सर्जन, काउंसलर व सेवा प्रदाता शामिल हुए।
परिवार कल्याण के लिए प्रोत्साहन
संभागीय परिवार कल्याण प्रबंधक प्रशांत कुशवाहा ने बताया कि स्थाई परिवार कल्याण साधन यानिकी नसबंदी करवाने पर पुरुष को 2000 रूपए व महिला को 1400 रूपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं। यदि प्रसव के 7 दिन के भीतर महिला नसबंदी करवाती है तो देय राशि 2200 रूपए है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर