जयपुर, 05 अप्रेल। प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनका पानी का बिल बकाया चल रहा है। ऐसे उपभोक्ता 31 दिसंबर, 2016 तक का बकाया बिल एकमुश्त 30 जून तक जमा कराते हैं तो उन पर कोई पेनल्टी या ब्याज नहीं लगेगा।
जलदाय मंत्री श्री सुरेन्द्र गोयल ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए पानी के पुराने बिलों को 30 जून तक एक मुश्त जमा कराने पर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी या ब्याज नहीं लगने की व्यवस्था दी है।
श्री गोयल ने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के घरेलू उपभोक्ताओं के 31 दिसंबर 2016 तक के बकाया पानी के बिलों को 30 जून तक एक मुश्त जमा कराने पर पर कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल उपभोक्ताओं का भी भार हल्का होगा और विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
