बाल विवाह सामाजिक बुराई ही नहीं, बल्कि कंलक है

01आज प्रात 7.30 बजे राजस्थान राज्य स्काउट व गाइड के बच्चों के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। श्रीमान धनश्याम शर्मा अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश संख्या 03 बीकानेर व श्री राम अवतार सोनी, पूर्णकालिक सचिव, ने राजस्थान स्काउट एण्ड गाईड, बीकानेर के बच्चों द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर श्री धनश्याम शर्मा अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश संख्या 3 ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि किसी भी समाज के लिये कलंक है। यह एक ऐसी कुरीति है जिससे जीवन अंधकारमय होता है। इसलिये समय रहते बाल विवाह की इस कुरीति को जड़ से मिटाना होगा और इसके लिये समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है। स्काउट एण्ड गाईड के बच्चों को रैली के दौरान श्री सोनी द्वारा यह भी बताया गया कि विधि के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। यह सज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध है इस अपराध के लिये दो वर्ष तक के कारावास अथवा एक लाख रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किए जाने के प्रावधान है इसके अतिरिक्त किसी अव्यस्क बालिका के साथ बाल विवाह करने वाले व्यक्ति तथा ऐसे विवाह की जानकारी रखते हुए उत्प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, अनुुमति देने वाले, बाल विवाह में सह-भागिता निभाने वाले पंडित, मौलवी, पादरी, बाराती, अतिथि, बैंड वाले, भोजन बनाने वाले, स्थान उपलब्ध कराने वाले एवम् टैंट की सुविधा उपलब्ध कराने वाले सभी व्यक्ति जिम्मेदार होंगे।
तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत
आज दोपहर 12.30 बजे श्रीमान् राधा मोहन चतुर्वेदी अध्यक्ष जिल विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवम् सेशन न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत जो दिनांक 8.7.2017 को आयोजित होनी है से संबधी मामलों जैसे प्रि-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (चोरी के अलावा), मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि का अधिकाधिक रूप से निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से प्रयास किये जाने के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। इस मिटिंग में सभी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा भाग लिया गया।

जिला न्याायलय परिसर में जिला एवम् सेशन न्यायाधीश महोदय तथा पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने स्काउट व गाइड के बच्चों को रैली में दिखाई हरी झंडी
अक्षय तृतीय एवं पीपल पूर्णिमा के अवसर पर संभावित बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के अवसर चल रहे अभियान के तहत आज गुरूवार को प्रात 7.30 बजे राजस्थान राज्य स्काउट व गाइड के बच्चों के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान राधा मोहन चतुर्वेदी (जिला एवम् सेशन न्यायाधीश) व राम अवतार सोनी, पूर्णकालिक सचिव, ने राजस्थान स्काउट एण्ड गाईड, बीकानेर के बच्चों द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर श्री राधा मोहन चतुर्वेदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कहा कि बाल विवाह पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जन जागरण की आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर लगाए जाए तथा आमजन को बाल विवाह से होने वाली हानियों एवम् दुष्परिणामों से भी अवगत कराया जायें। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि उनकी जानकारी में यदि केाई बाल विवाह हो रहा है तो वे संबंधित अधिकारियों को सूचना दें ताकि उस पर तत्काल कार्यवाही कर उन्हें रोका जा सकंे। उन्होंने बताया कि बाल विवाह के बारे में संबंधित व्यक्ति द्वारा दी गयी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। इसलिये आमजन इस बात से निश्चित रहें। स्काउट एण्ड गाईड के बच्चों को रैली के दौरान पूर्णकालिक सचिव राम अवतार सेानी द्वारा यह बताया गया कि बाल विवाह एक अपराध व सामाजिक अभिशाप है। इस अपराध के लिये दो वर्ष तक के कारावास अथवा एक लाख रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किए जाने के प्रावधान है। बाल विवाह कराने वाले सभी व्यक्ति अपराध के हकदार होंगे। रामअवतार सोनी द्वारा यह भी बताया गया कि कल शुक्रवार प्रातः 7.30 बजे फिर से जागरूकता रैली न्यायालय परिसर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से पुनः निकाली जायेगी जिसको गंगा चिल्ड्रल स्कूल में समापन किया जायेगा। आयोजित रैली में मुख्य रूप से राजस्थान राज्य स्काउट व गाइड के जसवन्त सिंह राजपुरोहित सीओ, स्काउट, मिनाक्षी भाटी सी ओ, गाईड, बृजमोहन सचिव व प्रभू दयाल द्वारा स्काउट व गाईड के बच्चों की रैली में सहभागिता निभाई।

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