लोक अदालत द्वारा अधिकाधिक प्रकरण करें निस्तारित

8 जुलाई को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन

bikaner samacharबीकानेर, 5 मई। स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष कमलदत्त ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए पूर्ण गंभीरता व समन्वय के साथ कार्य किया जाए।

कमलदत्त शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में 8 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, जिससे बड़ी संख्या में आमजन लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को भी चिन्हित कर निस्तारित किया जाए।

नोडल अधिकारी एडीजे अनवर अहमद चौहान ने विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में आने योग्य, अपने विभाग से सम्बधित मुकदमों की सूची समय रहते तैयार कर लें। जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव राम अवतार सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का आपसी राजीनामे से हल होने से विवाद का पूर्णतया निस्तारण हो जाता है।

ये मामले होंगे शामिल- राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुृए शमनीय दाण्डिक अपराध, अन्तर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विभाग, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल(चोरी के अलावा) मजदूरी, भत्ते, पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, जिला न्यायालय में लंबित राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले, किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे आदि का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. इंदिरा प्रभाकर, नगर निगम के डीएलआर हजारीराम ज्याणी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

—– मोहन थानवी

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