बीकानेर, 19 जून 2017। गृह विभाग द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में संदेश के माध्यम से आदेश जारी किए गए हैं। संभागीय आयुक्त सुवालाल ने बताया कि गृह विभाग के आदेशानुसार मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक जिलाधीश एवं तहसीलदार को अधिकृत किया गया है।
इनमें से किसी भी अधिकृत प्राधिकारियों के अवकाश अथवा हड़ताल पर रहने की दशा में अन्य संबंधित अधिकृत प्राधिकारी द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संभाग के चारों जिलों के जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदकों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इसी अनुरूप व्यवस्था के लिए पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं।
– मोहन थानवी