बीकानेर में धारा 144 के तहत इंटरनेट प्रतिबंधित

आनंदपाल एनकाउंटर मामले में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सांवरोद में विरोध प्रदर्शन को लेकर बीकानेर जिला कलेक्टर ने 11/7/17 शाम 5 बजे से 12/7/17 आधी रात तक बीकानेर में धारा 144 के तहत इंटरनेट प्रतिबंधित के जारी किए आदेश।

bikaner samacharबीकानेर। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना व उनके समर्थकों के द्वारा आनन्दपाल एनकाउंटर प्रकरण को लेकर 12 जुलाई को आनन्दपाल के पैतृक गांव में एकत्रित होने की सूचना पर पहले ही चूरू और नागौर जिले में सभी तरीके से मोबाईल और अन्य इंटरनेट सेवा पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
इसी प्रकरण को लेकर बीकानेर जिले में भी जिला कलक्टर के द्वारा भी इस संबंध में निषेधाज्ञा आज शाम से लागू कर दी गई है। जिसके अंतर्गत आज सायं 5 बजे से कल मध्यरात्रि 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी। इससे बैंकिग क्षेत्र के कार्य, पोस्ट ऑफिस, न्यूज पेपर, वेबसाइट, न्यूज पोर्टल ऑनलाईन बिजनेस आदि कार्य प्रभावित रहेंगे। कलक्टर के द्वारा जारी किए गये आदेश में बताया गया है कि सम्पूर्ण जिले में तहसील स्तर तक सभी जगहों पर 2जी, 3जी और 4 जी की नेट सेवाऐं, बल्क एसएमएस, वाट्सएप, फेसबुक और ट्वीटर जैसी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध रहेगा।
अगर कोई व्यक्ति इन सभी का उल्लंघन करता पाया जायेगा तो अभियोगी के ऊपर भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गमत धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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