विधिक सेवाओं की जानकारी दी

20170924_104805बीकानेर 24.09.2017 । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय परिसर, बीकानेर में एडवांस पैनल अधिवक्तागण का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीकानेर मुख्यालय व तालुका से आए पैनल अधिवक्तागण के कर्तव्यो एवम् नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। आम लोगों में समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मानसिक रूप से बीमार व मानसिक रूप से विकंलाग व्यक्तियों, बालकों आदिवासियों के अधिकारों, नशा पीड़ितों, यौन शोषण के पीड़ितों के अधिकारों के संरक्षण, ऐसिड अटैक पीड़ितों के लिये विधिक सेवाए, वरिष्ठ नागरिकों के लिये विधिक सेवाए तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने तथा सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके इस विषय पर ध्यान दिया जाने की आवश्यकता बतायी गयी।
मुख्य अतिथि दयाराम गोदारा, सदस्य स्थाई लोक अदालत, धनराज सोनी, अधिवक्ता . केशव व्यास अधिवक्ता ने प्रशिक्षकगण के रूप में नालसा की स्कीम से संबंधित योजनाओं में अपने अपने विचार रखे एवम् पैनल अधिवक्तागण द्वारा भी विचार रखे गये। मजिस्ट्रेट राम अवतार सोनी पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने यह भी बताया है कि विधिक सेवा संस्थाओं का कानूनी दायित्व है कि समाज में विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जावें एवम् पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में निःशुल्क कानूनी सलाह एवम् सहायता प्रदान की जावें। नियमित अन्तराल पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे लोक कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया जावे जिसमें विधिक चेतना के साथ साथ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर दिया जा सके। पुलिस थानों, केन्द्रीय कारागृह, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पतालों में विधिक सहायता क्लिनिकों की स्थापना की जाकर उनमें पैरा लीगल वोलेन्टियर के सहायता से आम जन की समस्याओं के निस्तारण के प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के उपयोग से वंचित न रहे।
– मोहन थानवी

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