रॉबर्ट वाड्रा मामले में फैसला आज

जयपुर शहर की निचली अदालत ने फेसबुक, पर ‘मैंगो पब्लिक एंड बनाना रिपब्लिक’ पोस्ट करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर मामले में परिवादी के बयान दर्ज कर लिए हैं। अदालत ने परिवाद पर अपना फैसला शुक्रवार तक सुरक्षित रख लिया है।

मामले के अनुसार परिवादी ए.सी. उपाध्याय की ओर से परिवाद दायर कर कहा गया है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह देश, उसकी जनता तथा संविधान के प्रति आस्था और सम्मान का भाव रखे तथा राष्ट्र की एकता का सशक्त करने के बावजूद भी रॉबर्ट वाड्रा ने गत 8 अक्टूबर को देश की जनता और यहां चल रही व्यवस्था को लेकर जानबूझकर लिखा कि भारत की जनता मैंगो पब्लिक एण्ड बनाना रिपब्लिक है।

परिवाद में कहा गया कि गौरवशाही इतिहास वाले इस देश और यहां के निवासियों का जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से यह शब्द लिखे। परिवाद में यह भी कहा गया कि वाड्रा के इस कथन से देश की जनता, संविधान और रूल ऑफ लॉ की प्रतिष्ठा को गहरी क्षति हुई है। इसके अलावा परिवादी को इस संबंध में अनेक लोगों को सफाई देनी पड़ी। परिवादी को नीचा देखना पड़ और उसकी मानहानि हुई।

परिवाद में आरोप लगाया गया कि वाड्रा ने इस उद्देश्य से यह बात की ताकि जानता का कानून व्यवस्था, संविधान और राष्ट्र से विश्वास समाप्त हो जाए और देश में अराजकता और घृणा का माहौल उत्पन्न हो। जिससे देश की जनता कानून तोड़कर देश की व्यवस्था और संविधान के खिलाफ खड़ी हो जाए।

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