जमाकर्त्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यशाला आयोजित

उपभोक्ता फर्जी बैकिग कंपनियों से सावधान रहे
कोलासर 6 जून । बैकिग उपभोक्ताओ को जागरूक करने, के उदेश्य से कोलासर ग्राम पंचायत मे जमाकर्त्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति उमस जोधपुर द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक मुबई की बैकिग विनियामन विभाग के सहयोग से जमाकर्त्ता शिक्षा और जागरूकता निधी योजना 2014 के अन्तर्गत बीकानेर मे सार्दुलगंज स्थित होटल लालगढ हैरिटेज मे कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
कार्यशाला के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपभोक्ता संगठन उमस जोधपुर के सचिव लियाकत अली ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जागरूकता निधी योजना के माध्यम से पूरे भारत मे बैंकिग उपभोक्ताओ को जागरूकत करने के लिये अभियान चलाया जा रहा है तथा अभियान की इस कडी मे बीकानेर मे पाचंवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है । इस तरह की कार्यशालाओ का आयोजन पूरे राज्य मे समय समय पर किया जायेगा । संस्था ग्रामीण व शहरी बैकिग उपभोक्ताओ के लिये इस तरह की कार्यशालाओ का आयोजन कर रही है । कार्यशालाओ मे विषय विशेषज्ञो द्वारा उपभोक्ताओ को उनके क्या अधिकार है उनके क्या दायित्तव है आदि के बारे मे विस्तार से बताया जाता है । संस्था राज्य के अलग अलग जिलो मे इस तरह की कार्यशालाओ का आयोजन समय समय पर करेगी । कार्यशाला मे मरूधरा ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी एन.के.वर्मा ने प्रतिभागियो को बताया कि बैंकिग उपभोक्ताओ को बैकिग सेवाओ का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियॉ अपनानी चाहिये इसके बारे मे बताया । उन्हौने बताया कि खाता खोलते समय नामांकन आवश्यक किसी के पक्ष मे करना चाहिये ताकि भविष्य मे किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानियॉ नही उठानी पडे । खातो के अतिरिक्त एफ डी आर. बनाते समय भी नामांकन की प्रक्रिया अपनानी चाहिये ताकि विवाद से बचा जा सके । उन्हौने कहा कि कई संगठन ऐसे है जो ब्याज ज्यादा देने का लालच देकर उपभोक्ताओ की
जमाओ को स्वीकार कर लेते है ऐसे संगठनो से बचना चाहिये क्यांेकि ज्यादा ब्याज का लालच देकर कई निजी कंपनियॉ उपभोक्ताओ के साथ ठगी करके उन्है आर्थिक नुकसान पॅहुचा देती है । उन्हौने कहा कि ज्यादा ब्याज के लालच मे उपभोक्ताओ को नही आना चाहिये इसमे ठगी की संभावनाऐं अधिक रहती है ।
वर्मा ने के.वाई.सी. अपने ग्राहक को जानिये के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओ को खाता खुलवाते समय एवं खुले हुए खातो मे के.वाई.सी.नियमो की पालना करनी चाहिये जिससे खाता धारक का खाता सुचारू रूप से चलता रहे तथा धोखाधडी से बचा जा सकता है । उन्होने बचत खातो सहित अन्य खातो के महत्व के बारे मे बताया । वर्मा ने पेंशनधारको को नवम्बर माह मे जीवित रहने का प्रमाण प्रस्तुत करने के बारे मे बताते हुए कहा समय पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देने से पेंशन निरन्तर मिलती रहती है तथा पेंशनधारक को कोई परेशानी नही उठानी पडती है ।
विषय विशेषज्ञ एन.के.वर्मा ने डेबिड,क्रेडिट व एटीएम की सुविधा से उपभोक्ताओ को क्या लाभ मिलता है तथा इसका उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियॉ अपनानी चाहिये इसके बारे मे बताया । वर्मा ने इलैक्टोनिक मनी स्थानान्तरण, नेफट, आरटीजीएस आदि युनीफाईड पेमेन्ट प्रणाली, आदि के बारे मे भी उपस्थित उपभोक्ताओ को बताया उन्हौन फर्जीकाल, एसएमएस से सावधान रहने, प्रधानमंत्री जनधन योजना,प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना,अटल पेंशन योजना, मिनी इंश्योरेंस, बैंको द्वारा उपभोक्ताओ को व्यवहार करते समय किसी अन्य अत्पाद को लेने के लिये बाध्य नही किया जा सकता है सहित अन्य बैकिग उपभोक्ताओ के अधिकारो के बारे मे बताया ।
कार्यशाला मे बैकिग उपभोक्ताओ की शिकायतो के संबंध मे प्रदत्त अधिकारो के बारे मे जानकारी देते हुए विशेषज्ञ जिला मंच के पूर्व सदस्य दिनेश चतुर्वेदी ने बताया कि बैकिग संबंधी उपभोक्ताओ की शिकायतो के संबंध मे उपभोक्ताओ को प्रथमतः बैंक की शाखा मे ही अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिये तत्पश्चात यदि शिकायत का समाधान 30 दिवस मे नही होने पर बैकिग लोकपाल, मे अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिये । बैकिग लोकपाल मे शिकायत दर्ज करवाने से पूर्व उपभोक्ता को किसी अन्य स्थान पर शिकायत नही करनी चाहिये यदि उपभोक्ता कोई अन्य कानूनी मंच का सहारा ले लेता है तो ऐसी स्थिति मे बैकिग लोकपाल जो क्षैत्रीय कार्यालय के रूप मे रिजर्व बैंक के क्षैत्रीय कार्यालय जयपुर मे स्थापित है पर अपनी शिकायत प्रेषित कर सकता है । बैकिग लोकपाल के निर्णय से संतुष्ठ नही होने की स्थिति मे
उपभोक्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जिला उपभोक्ता मंच अथवा अन्य न्यायलयो मे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है । कार्यशाला मे जीवनधारा संस्था के अध्यक्ष महावीर उपाध्याय, ने भी अपने विचार व्यक्त किये ।
लियाकत अली सचिव

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