जिला मजिस्ट्रेट ने थानाधिकारियों को दिए निर्देश
बीकानेर, 30 अक्टूबर। दीपावली एवं गुरूपर्व के अवसर पर जिले में रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट डॉ एन के गुप्ता ने इस सम्बंध में एक आदेश जारी कर जिले के सभी थानाधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
आदेशानुसार दीपावली के त्योहार पर 2 घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। यदि रात दस बजे के बाद पटाखे चले तो सम्बंधित इलाके के थानेदार को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पुलिस को आतिशबाजी का तय समय व स्थान पर ही सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। डॉ गुप्ता ने बताया कि दीपावली के अवसर पर पटाखों के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में यह आदेश जारी किया गया है। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सिर्फ कम धुंए और शोर वाले पटाखे बनाने व बेचने की अनुमति है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानदार मानकों के अनुरूप पटाखे ही मार्केट में रखें तथा बिक्री करें। निर्धारित मानकों से अधिक शोर करने वाले पटाखे ई व्यापारिक वेबसाइटों से भी बिक्री करने पर रोक है। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
क्रिसमस व नववर्ष के लिए भी समय निर्धारित
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।
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मॉक पोल के दौरान निकली पर्ची पर लगेगी मुहर-डॉ गुप्ता
बीकानेर, 30 अक्टूबर। आगामी विधानसभा चुनाव में मॉक पोल के दौरान वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची के पीछे अनिवार्यतः मॉक पोल की मुहर लगाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एन के गुप्ता ने मंगलवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज में पीठासीन अधिकारियों को दिए जा रहे द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व मॉक पोल की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी , जिसमें अधिकतम 50 लोग हिस्सा ले सकते हैं। मॉक पोल में राजनीतिक दलों के अभिकर्ता व आम मतदाता शामिल होंगे। मॉक पोल के दौरान वीवीपैट से जो भी पर्चियां निकलेंगी उनके पीछे मॉक पोल की मोहर लगाई जाएगी तथा मॉक पोल के बाद समस्त पर्चियों को अनिवार्यत एक सीलबद्ध लिफाफे में रखा जाएगा।
प्रश्नावली से की प्रशिक्षण की जांच
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा स्लाइड, पावर प्वाइट प्रजेंटेशन, ईवीएम व वीवीपैट का प्रदर्शन कर मतदान दलों को मतदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। बैच बनाकर वीवीपैट व ईवीएम का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्मिकों को ईवीएम व वीवीपैट की सीलिंग पैकिंग समझाई गई। मॉक पोल के दौरान पोलिंग स्टेशन से बाहर की व्यवस्था, सी विजिल ऐप डाउनलोड करने के बारे में विस्तार से बताया गया।
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ राकेश शर्मा ने बताया प्रशिक्षण के बाद पीठासीन अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न सवालों पर आधारित प्रश्नावली दी गई जिसे प्रशिक्षणार्थियों द्वारा हल किया गया। उन्होंने बताया इस टेस्ट में उतीर्ण नहीं होने की स्थिति में सम्बंधित को पुनः प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए एच गौरी ने भी प्रशिक्षणार्थियों को मतदान प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियां दी।
मास्टर ट्रेनर वाई वी माथुर, एस एल राठी, विपिन सैनी, समिन्द्र सक्सेना द्वारा मतदान से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई और पीठासीन अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं का समाधान किया।
बैंकों को संदेहास्पद लेनदेन की देनी होगी सूचना
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के समस्त बैंकों को संदेहास्पद लेनदेन की सूचना नियमित रूप से भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एन के गुप्ता ने इस सम्बंध में एक आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी व निजी बैंकों से निर्धारित प्रारूप में सूचना भिजवाने को कहा है। उन्होंने बताया कि बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि नकद लेनदेन, आरटीजीएस आदि के माध्यम से बैंकों की मुख्य व अधीनस्थ शाखाओं द्वारा जो भी लेनदेन किया जा रहा है। यदि यह लेनदेन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी से सम्बंधित हो या संदेहास्पद की श्रेणी में आता हो तो इसकी सूचना संकलित कर निर्धारित प्रारूप में तैयार कर भिजवाई जाए। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में लापरवाही बरतने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनावों को देखते हुए 10 लाख रूपए से अधिक की संदेहास्पद राशि की जब्ती की स्थिति में आयकर विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।