बीकानेर, 26 नवम्बर। विधानसभा चुनाव 2018 के तहत अब उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार कार्यों पर 10 हजार रूपए तक का लेन-देन ही नकद राशि का भुगतान के माध्यम से कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ एन के गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 12 नवम्बर से लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार पूर्व में प्रत्याशी या राजनीतिक दल एक दिन में अधिकतम 20 हजार रूपए तक के भुगतान को नकद माध्यम से कर सकता था, इस भुगतान की सीमा को अब 10 हजार रूपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार से अवैध राशि के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी व राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान इसका विशेष ध्यान रखते हुए आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में सहयोग करें तथा आयोग द्वारा निर्धारित नकद लेन देन की सीमा से अधिक राशि व्यय करने की स्थिति में चैक, बैंक ड्राफ्ट अथवा आरटीजीए या एनईएफटी या इंटरनेट बैंकिंग जैसे माध्यमों का प्रयोग करते हुए भुगतान करें।
—–
खाता संख्या उपलब्ध करवाना कार्मिक की जिम्मेदारी-डाॅ गुप्ता
बीकानेर, 26 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ एन के गुप्ता ने बताया कि पाॅलिटेक्निक काॅलेज में चल रहे द्वितीय प्रशिक्षण के समय सभी कर्मचारियों को उनके खाता संख्या उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी स्वयं कार्मिक की रहेगी। उन्होंने कहा कि मतदान कार्मिक अपने बैंक का विवरण जैसे नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या आदि साथ लेकर आएं, जिससे उनका भुगतान सीधे बैंक खातों में जमा करवाया जा सके। बैंक विवरण उपलब्ध नहीं करवाने को कोताही मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान में लगे सभी पीठासीन अधिकारियों, मतदान दल अधिकारियों को चुनाव कार्य के लिए यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान आॅललाइन बैंक खातों में किया जाएगा।
——
मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण जारी, दिया मतदान का व्यावहारिक प्रशिक्षण
बीकानेर, 26 नवम्बर। विधानसभा चुनाव-2018 के तहत मतदान दलों को पाॅलिटेक्निक काॅलेज में द्वितीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लूनकरनसर विधानसभा क्षेत्र पर्यवेक्षक सुखलाल भारती व बीकानेर पूर्व व बीकानेर पश्चिम विधानसभा के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक एम मुत्थुकुमार ने प्रशिक्षण का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा।
मास्टर ट्रेनर वाई बी माथुर ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान मतदान कार्मिकों को मतदान कराने का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 224 मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हैंडस आॅन ट्रेनिंग के माध्यम से मतदान कार्मिकों ने मतदान प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से जाना तथा विभिन्न शंकाओं का समाधान किया। प्रशिक्षणार्थियों को ईवीएम और वीवीपैट में किसी तरह की दिक्कत होने पर उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।
3 दिसम्बर तक जमा होंगे बैलेट पेपर
माथुर ने बताया कि मतदान कार्मिक बैलेट पेपर के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। मतदान कार्मिक 3 दिसम्बर तक अपना बैलेट पेपर जमा करवा सकते हैं।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर एस एल राठी, विपिन सैनी, समिन्द्र सक्सेना, डाॅ गौरव बिस्सा द्वारा मतदान से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई और मतदान अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं का समाधान किया।