तैयारी पूर्ण, कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को होगा मतदान

बीकानेर, 6 दिसम्बर। विधानसभा चुनाव 2018 के लिए जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एन के गुप्ता ने बीकानेर के मतदाताओं से शतप्रतिशत मतदान की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक जिले में 1575 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी व शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस यज्ञ में प्रत्येक मतदाता अपनी भागीदारी निभाते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
डॉ गुप्ता ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आवश्कतानुसार केन्द्रीय पुलिस बल, माइक्रोऑब्जर्वर, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट मुस्तैदी से तैनात है तथा सम्पूर्ण व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर सम्बंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस कंटोल रूम स्थापित किए गए हैं तथा कानून और व्यवस्था में बाधा बनने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 88 केन्द्रों पर केन्द्रीय पैरामिलट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे।
15 लाख 67 हजार 708 मतदाता करेंगे मतप्रयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को जिले में 15 लाख 67 हजार 708 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनमें 8 लाख 28 हजार 68 पुरूष तथा 7 लाख 39 हजार 630 महिला मतदाता शामिल है। 10 मतदाता ट्रांसजेंडर श्रेणी में शामिल है।
71 मतदान केन्द्रों पर होगी लाईव वेबकास्टिंग
डॉ गुप्ता ने बताया कि जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 71 मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। जिला मुख्यालय स्थित अटल सेवा केन्द्र में बनाए गए सेंटर के जरिए इस वेबकास्टिंग पर सतत निगरानी रहेगी। मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर इसकी सूचना सम्बंधित विभाग को तत्काल प्रभाव से दी जाएगी। साथ ही 276 मतदान केन्द्रों पर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। मतदान के दौरान छोटी से छोटी घटना पर बारीकी से नजर रखने के लिए 112 माइक्रोऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं।
मतदान केन्द्रों पर रहेगी ये व्यवस्थाएं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर पानी, बिजली, छाया, बैठने दिव्यांगजनों के लिए रैम्प सहित सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 1575 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। कोलायत में सर्वाधिक 261 मतदान केन्द्र है। जबकि खाजूवाला में 223, बीकानेर पश्चिम में 188, बीकानेर पूर्व में 195, लूणकरनसर में 225, श्रीडूंगरगढ़ में 231 तथा नोखा में 252 मतदान केन्द्र हैं।
मतदाताओं की सहायता के लिए बने सुविधा केन्द्र
डॉ गुप्ता ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के मतदान केन्द्रों के बाहर सुविधा केन्द्र बनाए गए हैं। इन केन्द्रों पर उपस्थित स्वयंसेवक मतदाताओं का मार्गदर्शन करेंगे तथा दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए भी ये स्वयंसेवक सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि सम्बंधित क्षेत्रों में दिव्यांग मतदाता शतप्रतिशत मतदान करें इसके लिए सेक्टर ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र के सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने व ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाया जाए। जिले में कुल 3 हजार 703 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत है।
पहली बार होगा वीवीपैट का प्रयोग
डॉ गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव में पहली बार वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट टेल (वीवीपैट) का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की संतुष्टि के लिए वीवीपैट की व्यवस्था की गई। इसमें पंसद का प्रत्याशी के सामने का बटन दबाने के साथ ही लाल लाइट जलने के दौरान इवीएम के पास रखी वीवीपैट मशीन से एक पर्ची बाहर आएगी। इस पर्ची पर मतदाता के पंसर के प्रत्याशी का नाम, क्रम संख्या व चुनाव चिन्ह दर्ज होगा। यह पर्ची सात सैकेण्ड तक सामने रहेगी। इसके बाद नीचे रखे बॉक्स में गिर जाएगी।
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की करें शिकायत
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गुप्ता ने कहा कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार से आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में तुरंत शिकायत दर्ज करवाई जाए। इसकी सूचना सम्बंधित विधानसभा के निर्वाचन कार्यालय में बने कंट्रोल रूम में या सीविजिल ऐप पर दर्ज करवाई जा सकती है।
कंटोल रूम में दी जा सकेगी सूचना
निर्वाचन सम्बंधी समस्त गतिविधियों में समन्वय बनाए रखने तथा शिकायत के निवारण के लिए 24 घंटे कार्यरत कंटोल रूम बनाया गया है। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा मतदाताओं की सुविधा के लिए बनाए गए सुविधा केन्द्र का टेलीफोन नम्बर 151-2201276 है।
गुरूवार को रवाना हुए 635 मतदान दल
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गुप्ता ने बताया कि गुरूवार को नोखा, बीकानेर पूर्व तथा बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया। नोखा के लिए 252, बीकानेर पूर्व के लिए 195 तथा बीकानेर पश्चिम विधानसभा के लिए 188 मतदान दल मतदान करवाएंगे। डॉ गुप्ता ने कहा कि मतदान कार्मिक बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें। तकनीकी या व्यवस्था सम्बंधी किसी भी प्रकार की समस्या आने पर सेक्टर, एरिया या जोनल मजिस्टेट से सम्पर्क करें।
ये रहेंगे वैकल्पिक पहचान पत्र
डॉ गुप्ता ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता पर्चियों को वितरण कर दिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता पहचान पत्र के साथ 12 अन्य प्रकार के दस्तावेजों को वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉ गुप्ता ने बताया कि सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है, मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को 12 दस्तावेजों में से किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
डॉ.गुप्ता ने बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेंजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आर.जी.आई.एवं एन.पी.आर. द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड,श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची इसके साथ ही सांसदों, विधान परिषद, विधान सभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल है।
लागू रहेगी धारा 144
जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्टेªट ने बताया कि मतदान के दौरान धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। साथ ही मतदान केन्द्र के सौ मीटर के दायरे में मत याचना भी पूर्णतः प्रतिबंधित है।
मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्र तक ले जाने व वापस ले जाने (दिव्यांग मतदाताओं को छोडकर) पूर्णतः रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र सार्वजनिक स्थानों पर धारण नहीं कर सकेगा ना ही घूमेगा व प्रदर्शन करेगा।

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