बीकानेर, 20 दिसंबर। राजस्व अधिकारियों की बैठक गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर ( प्रशासन ) ए.एच गौरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई ।
बैठक में गौरी ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व न्यायालय में दायर वाद को समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिक्रमण, खातेदारी, खाता विभाजन, जमाबन्दी आदि की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। गौरी ने कहा कि राजस्व अधिकारी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करते हुए सम्बंधित को राहत प्रदान करें। बैठक में जिले में वंचित पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई।
गौरी ने कहा कि जिले में 26 दिसंबर से 22 फरवरी तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (स्पेशल समरी रीविजन) के तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। अतः सभी उपखण्ड अधिकारी इस कार्य को पूरी मुस्तैदी से करवाएं। उन्होंने बताया कि जिले में ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूरी हो गई है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे सभी मतदाता इस दौरान अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओज के पास पर्याप्त मात्रा में फॉर्म उपलब्ध कराए जाएं और विशेष अभियान के दिनों में भी सभी तरीके की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों से कहा कि वे सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल एजेंटों की मदद से अधिकाधिक नाम जुड़वाने की अपील करें। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय पूर्ण मतदाता सूची और सीडी उपलब्ध करवाई जाएगी।
’स्पेशल समरी रीविजन कार्यक्रम तिथिवार’
गौरी ने बताया कि एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 26 दिसम्बर को किया जाएगा, जबकि दावे एवं आपत्तियां 26 दिसम्बर से 25 जनवरी तक प्राप्त किए जा सकेंगे। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 12 जनवरी और 19 जनवरी, 2019 को पठन और सत्यापन किया जाएगा। राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्तओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 13 जनवरी और 20 जनवरी है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। डेटाबेस को अपडेट करना, फोटोग्राफ मर्ज करना, कन्ट्रोल टेबल्स को अपडेट करना एवं पूरक (सप्लीमेंट्स) की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 18 फरवरी से पूर्व किया जाएगा, वहीं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 22 फरवरी, 2019 (शुक्रवार) को किया जाएगा।
’नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरें अलग-अलग फॉर्म’
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की योग्यता रखने वाले ऐसे भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें। इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) शैलेन्द्र देवड़ा तथा सभी उपखण्ड अधिकारी सहित तहसीलदार उपस्थित थे।