राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण द्वारा जमील अहमद के मामले में वसूली आदेश पर रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग के शासन सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा अजमेर व प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चामुंडा पंचायत समिति मसूदा से जवाब तलब किया है उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी उसके पश्चात प्रार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय के रूप में समायोजित किया गया प्रार्थी को नियमानुसार एसीपी का लाभ दिया गया परंतु आदेश दिनांक 11 दिसंबर 2018 के जरिए प्रार्थी को दिया गया पे ग्रेड 48 00 की बजाय 42 00 दिया गया तथा वसूली के आदेश जारी किए प्रार्थी के अधिवक्ता डीपी शर्मा का तर्क था की वसूली के आदेश पूर्णतया मनमाना आदेश है क्योंकि इस आदेश में कोई कारण नहीं बताया कि की प्रार्थी कि प्रार्थी की पे ग्रेड कम क्यों की गई तथा आदेश जारी करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया उक्त अधिकरण ने आदेश दिनांक 11 12 2018 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी