प्रिंटिंग प्रेस को आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के निर्देश

पप्पलेट, पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता अंकित करना अनिवार्य

बीकानेर, 13 मार्च। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए एच गौरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के तहत संसदीय क्षेत्र की समस्त प्रिटिंग प्रेस को आचार संहिता की अनुपालना करते हुए निष्पक्ष, शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने में मदद करें।
प्रिटिंग प्रेस संचालकों के साथ बुधवार को बैठक लेते हुए गौरी ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां, प्रत्याशी व उनके समर्थक पम्पलेट (पर्चे), पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाने के लिए आए तो सभी प्रिटिंग प्रेस संचालक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पम्पलेट (पर्चे) और पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम और पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट (पर्चे) अथवा पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न करवाया जावे। सत्यापन के पश्चात मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशन के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
उल्लंघन पर होगी 6 माह की सजा
अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) शैलेन्द्र देवड़ा ने कहा कि पिं्रटिंग पे्रस संचालक आदर्श आचार संहिता अनुपालना में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 6 महीने का कारावास अथवा 2 हजार रूपए जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी के चरित्र हनन जैसे आधार पर अपील जैसी अवैध सामग्री प्रकाशित करवाई जाती है, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही ये राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पम्पलेटों (पर्चों), पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन पर हुए अनाधिकृत व्यय पर रोक लगाने में सहायक होंगे।
तीन दिनों में भेजनी होगी मुद्रित प्रतियां
उन्होंने बताया कि प्रिंटिंग प्रेसों को मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन के भीतर प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र भेजना होगा। यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी तथा प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी किया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट को प्रतियां प्राप्त होने के बाद इस बात की जांच की जाएगी कि प्रकाशक या प्रिंटर द्वारा सभी आदेशों की अनुपालना की है अथवा नहीं। बैठक में कल्याणी प्रिटिंग प्रेस के संचालक मनमोहन कल्याणी, अमित कुमार मोदी, अशोक गुप्ता, प्रदीप शर्मा, योगेन्द्र सहित प्रिटिंग प्रेस संचालक मौजूद थे।

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