प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता शर्तों में शिथिलता दे सरकार : राठौड़

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं युवा नेता आजाद सिंह राठौड़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वंचित परिवारों के सर्वेक्षण की पात्रता शर्तों में शिथिलता देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत जो पात्रता मापदंड निर्धारित किए हैं, वे अत्यधिक कठोर और अव्यावहारिक हैं, जिनका सीधा असर गरीब, किसान और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ रहा है।

राठौड़ ने बताया कि सरकार ने इस योजना के लिए दस शर्तों को लागू किया है, वे अधिकांश वंचित परिवारों के लिए पूरी करना मुश्किल हैं। इन शर्तों में 50,000 रुपये से अधिक की केसीसी (कृषि क्रेडिट कार्ड), 15,000 रुपये मासिक से अधिक पारिवारिक आय, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि और 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि तथा परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी जैसी शर्तें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये मापदंड गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इस योजना से बाहर करने के लिए बनाए गए हैं। राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जानबूझकर जटिल नियमों को लाया गया है ताकि अधिकतर किसान परिवार इस योजना का लाभ ना उठा सकें। उन्होंने सरकार से पात्रता मापदंडों की पुनर्समीक्षा कर गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों के हित में बनाने की मांग की है।

साथ ही, राठौड़ बताया कि मरूस्थलीय क्षेत्रों और ऐसे जिलों को विशेष रियायतें प्रदान करनी चाहिए, जहां भूमि की पैदावार कम होती है और किसान वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि इन शर्तों में शिथिलता लाई जाती है तो वास्तविक जरूरतमंद परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।

-देवेंद्र जोशी ( कार्यालय श्री आजाद सिंह राठौड़, सचिव – राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बाड़मेर )

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