जयपुर,प्रबंध समिति श्री नवलगढ़ उच्च माध्यमिक विद्यालय नवलगढ़ में नियुक्त सुशील कुमार शर्मा के सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त करते हुए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण ने समस्त लाभ सहित सेवा में बहाली के आदेश दिए उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुशील कुमार शर्मा नेअपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की नियुक्ति 4 नवंबर 1997 में हुई थी तथा उक्त संस्था ने प्रार्थी पर गंभीर आरोप लगाकर 6 महीने का नोटिस वेतन देकर सेवा समाप्त कर दी प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था की सेवा समाप्ति आदेश में लांछन लगाए गए हैं ऐसी स्थिति में सुने बिना समाप्त नहीं की जा सकती प्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तक था कि सेवा समाप्ति आदेश पारित करने से पूर्व शिक्षा निदेशक से अनुमति आवश्यक थी परंतु संस्था द्वारा सेवा समाप्ति आदेश पारित करने से पूर्व शिक्षा निदेशक से अनुमति प्राप्त नहीं प्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि 6 मा का वेतन नियमानुसार नहीं दिया गया क्यों कि संस्था के द्वारा पहले वेतन को 30% करने का आदेश दिया उसके पश्चात 30% वेतन के आधार पर 6 महीने का वेतन दिया जो कि नियमों के अनुकूल नहीं है मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने पाया कि सेवा समाप्ति आदेश लांछन युक्त है इसलिए नियमानुसार जांच करवाई की जानी चाहिए थीसमुचित चुने जाने का अवसर का अवसर दिया जाना चाहिए था शिक्षा निदेशक से अनुमति लिया जाना आवश्यकता थाअधिकरण ने उक्त आदेश पारित किया
M.no.9414284018