कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष उद्यमों के श्रेष्ठ कृषकों को राज्य, जिला तथा पंचायत समिति स्तर पर चयन कर पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान हैं। राज्य, जिला तथा पंचायत समिति स्तरीय प्रत्येक पुरस्कार में कमशः 50 हजार, 25 हजार एवं 10 हजार रूपये प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जिले की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर गतिविधिवार (1) कृषि (2) उद्यानिकी (3) पशुपालन एवं डेयरी (4) जैविक खेती (5) नवाचार खेती एक-एक कृषक का चयन किया जाएगा। पंचायत समिति स्तर पर चयनित कृषकों में से 10 श्रेष्ठ कृषकों (प्रत्येक गतिविधि हेतु 2 कृषक) को जिला स्तर पर चयनित किया जाएगा। राज्य स्तर के पुरस्कार के लिए जिला स्तर पर प्रथम स्तर के चयनित सर्वश्रेष्ठ कृषकों में से प्रत्येक गतिविधि हेतु 2-2 कृषकों (10) का चयन किया जाना है। जिन कृषकों को पूर्व में आत्मा योजनान्तर्गत अथवा अन्य किसी भी योजना में किसी भी स्तर के (पंचायत समिति, जिला एवं राज्य स्तर) कृषक पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है, वे कृषक वर्ष 2025-26 के पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होंगे।
कृषक पुरस्कार हेतु कृषक द्वारा स्वयं अथवा निर्वाचित जन प्रतिनिधि, संस्था, विभाग अथवा व्यक्ति यदि किसी कृषक को इस सम्मान के योग्य समझता है, तो वह कृषक पुरस्कार के लिए कृषक के मनोनयन हेतु कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में कृषक द्वारा किए गए कार्यों का विवरण (साक्ष्य दस्तावेज, फोटोग्राफ, सी.डी. एवं डी.वी.डी. आदि) एवं अन्य जानकारियों (कृषक मय पिता नाम, निवासी, पंचायत समिति, फोन नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नम्बर मय आईएफएससी कोड) देते हुए आगामी 31 अगस्त तक स्थानीय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से अथवा सीधे ही उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा), जिला अजमेर को कृषक का नाम प्रस्तावित कर सकता हैं।