जयपुर,आगामी तारीख से त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में नोटिस अवधि समाप्ति से पूर्व कर्मचारी को अधिकार है कि वह अपना त्यागपत्र वापस ले ले यह व्यवस्था राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण जयपुर के द्वारा प्रबंध समिति श्री जैन रन उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपालगढ़ जिला जोधपुर में कार्यरत श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा के मामले में दी उक्त कर्मचारी को सभी परिणामिक लाभ सहित सेवा में बहाली के आदेश दिए उल्लेखनीय की प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की नियुक्तिवरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद परहुई थीतथा प्रार्थी का पद अनुदानित पद था प्रार्थी द्वारा अपना त्यागपत्र दिनांक 23 जुलाई 2009 को दिया तथा इसे 3 माह पश्चात से लागू माना जाए प्रार्थी के द्वारा त्यागपत्र 9 अक्टूबर 2009 को 11:05 पर वापस ले लिया तथा संस्था के द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर कार्य मुक्त कर दिया प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि जब तक कि नियमों में अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो कर्मचारियों को यह अधिकार है कि वह त्यागपत्र जो अग्रिम तारीख से दिया गया है उसे पूर्व में वापस ले सकता है उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय नेशनल बैंक बनाम पीके मित्तल का वाला दिया मामले की सुनवाई के पश्चातअधिकरण ने माना कि कर्मचारियों को अधिकार है कि वह आगामी तारीख से दिए गए त्यागपत्र को नोटिस शब्द समाप्ति से पूर्व वापस ले सकता है संस्था द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने का कार्य विधि विरुद्ध है मामले की सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश पारित किया