जयपुर । विदेशी नागरिक को सूचनाएं देने सहित कई आरोपों में सेना की 61 कैवलरी के मेजर सौरभ सहारण को सैन्य अदालत ने बर्खास्त कर तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मेजर सौरभ पर विदेशी नागरिक को आधिकारिक सूचना देने, आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने, जानबूझ कर कोर्ट में झूठे बयान देने, आर्मी एक्ट के विरुद्ध विदेशी नागरिक से सम्पर्क रखने और शिकायत कर्ता महिला से अनुचित तौर पर 17.50 लाख रुपए लेने के आरोप लगाए गए थे।
दक्षिण पश्चिम कमान में गठित पांच सदस्यीय ज्यूरी ने कोर्ट मार्शल पूरा होने के बाद सुनाए इस आदेश में मेजर सहारण के सेवा लाभ भी रोक दिए है। मेजर सहारण सभी 2 लांसर रेजीमेंट में तैनात है।
अमरीकी महिला नैन्सी चैपमैन ने मेजर के खिलाफ एक शिकायत थल सेनाध्यक्ष को भेजी थी। इस पर दक्षिण पश्चिम कमान ने मेजर के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की।
सैन्य प्रवक्ता कर्नल एस.डी. गोस्वामी के अनुसार ज्यूरी ने मेजर को चार आरोपों में दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। मेजर के खिलाफ जयपुर में ज्यूरी ने 16 अप्रैल 2012 को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरु की, जिसे 11 फरवरी को पूरा कर लिया गया।