जयपुर। जयपुर एयपोर्ट पर फिल्म अभिनेता इरफान खान के खुले आम धूम्रपान करने वाले मामले में अगली सुनवाई अब 9 अप्रैल को होगी। उल्लेखनीय है कि परिवादी आनंद सिंह राठौड़ ने कोर्ट में इस्तगासे से इरफान के खिलाफ 7 मार्च को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने का आरोप लगाया गया है। परिवादी ने गुरुवार को इरफान के खिलाफ धारा 5/11 के तहत कार्रवाई की मांग की।
परिवादी ने इस्तगासे कहा है कि फिल्म स्टार बच्चों और युवाओं के आदर्श होते हैं ऐसे में यदि सार्वजनिक स्थानों पर वे धूम्रपान करते हैं तो इसका समाज पर बुरा असर पड़ता है। परिवादी ने इस मामले में एयरपोर्ट प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।
एयरपोर्ट प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि आम आदमी की तलाशी के दौरान तो सिगरेट बाहर ही रखवा दी जाती है,लेकिन इरफान खान से सिगरेट बाहर नहीं रखवाई गई।