दुष्कर्म कांड में दोषी पुलिस कर्मियों को सेवा मुक्त करें ׃ किरण

Kiran MB APR 13 21-4-2013उदयपुर। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी नें कहा कि दुष्कर्म की जघन्य घटनाओं में मृत्यु दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। ऐसी घटनाओं में प्रथम न्यायालय में विचारण और निर्णय की अधिकतम अवधि 6 माह की जाए। अपील पर निर्णय अधिकतम 3 माह की अवधि में हो। किरण मृगेन्द्र भारती द्वारा महिला सुरक्षा एवं विधिक उपाय विषय पर परिचर्चा को संबोधित कर रही थी।

किरण नें कहा कि दिल्ली में मासुम बालिका के साथ दुष्कर्म का जघन्य अपराध और पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी युवतियों को थप्पड़ मारना हमारे लिए कलंक के समान है। एक अन्य घटना में पुलिस कर्मियों नें प्राथमिकी अभिलिखित करने के स्थान पर पीड़िता के अभिभावकों को कुछ रुपये दे कर शांत बैठने को कहा। इन दोषी पुलिस कर्मियों को अविलम्ब शासकीय सेवा से पृथक कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस आयुक्त जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के अभ्यस्त हो गए हैं। वे लोकतंत्र के लिए अभिशाप हैं। उन्हें तुरन्त घर का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए।
परिचर्चा में भाविप प्रताप के संरक्षक डॉ. सत्यनारायण माहेश्वरी नें कहा कि अपराधियों में विधि व्यवस्था का भय समाप्त होने और न्याय में भारी विलम्ब के कारण दुष्कर्म और अन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। पुलिस जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करें, इसके ठोस उपाय किए जाने चाहिए।
मृगेन्द्र भारती के अध्यक्ष डॉ. कैलाश सोडानी नें कहा कि कठोर कानून, त्वरित न्याय और सामाजिक चेतना से ही दुष्कर्म, शीलभंग और प्रताड़ना की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। परिचर्चा में नरेन्द्र पोरवाल, चेतन लुणदिया, योगेश पोखरणा, इन्दर सिंह मेहता, अनिल चतुर्वेदी, राजेश शर्मा और जगदीश चन्द्र देवपुरा नें भी विचार व्यक्त किए।

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