राज्य में एनाल्जिन सहित 4 दवाओं पर रोक

davaजयपुर, जागरण संवाद केंद्र। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी करने के बाद राजस्थान सरकार ने भी बहुप्रचलित एनाल्जिन और पायोग्लिटाजोन सहित 4 दवाओं पर रोक लगा दी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26-क के तहत इस प्रतिबंध में दर्द निवारक एनाल्जिन, मधुमेह रोग में ली जाने वाली पायोग्लिटाजोन तथा मनोरोग में उपयोगी फ्लूपेथिक्सोल और मेलिट्रसिन के मिश्रण के निर्माण, बिक्री और वितरण को तुरन्त प्रभाव से सस्पेन्ड कर दिया है।

अधिसूचना के अनुसार इन दवाओं के उपयोग से साइड इफेक्ट होने तथा इनसे बेहतर एवं उपयोगी दवायें इन बीमारियों के लिये बाजार में उपलब्ध होने के कारण इन पर रोक लगाई गई है।

राज्य के औषधि नियंत्रण संगठन ने इस संबंध में सभी संबंधितों, दवा निर्माताओं एवं विक्रेताओं को इसकी पालना करने एवं उपयोग नहीं करने के लिये निर्देश जारी किए गए है। इन दवाओं में ट्राइप्राइंड , पायोग्लार , पायोग्लिट (सन फार्मा), ग्लाजोन, डीएन्जीट (सी.एफ.एल.), मेलथिक्स (मोलीक्यूल), प्लेसिडा (मेनकाइन्ड) आदि अब बाजार में उपलब्ध नहीं रहेंगे।

हाल ही में एक अन्य अधिसूचना के जरिये केन्द्र सरकार ने डेक्सट्रोपोक्सीफोन घटक युक्त फार्मूलेशन के निर्माण बिक्री और वितरण पर भी इसलिए रोक लगाई थी कि इससे बेहतर और उपयोगी दवाई अब बाजार में उपलब्ध है। इस दवा के प्रमुख ब्राण्ड पारवोन प्लस (जगसनपाल), स्पास्मोप्रोक्सीवोन (वोक्खार्ड) इत्यादि अब बाजार में उपलब्ध नहीं रहेंगे।

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