अजमेर 30 दिसम्बर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के परिक्षेत्रा में शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. आरूषी मलिक ने धारा 144 के द्वारा निषेधाज्ञा लागू की है। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में अभ्यर्थी आयोग भवन के बाहर धरना प्रदर्शन करके कार्य संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने के साथ ही आयोग की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हंै। इसलिए आयोग भवन की चार दिवारी से तीन सौ मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्रा घोषित किया है। इसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इक्ठ्ठे होकर जमाव, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
