गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर छूट

अजमेर, 05 जनवरी, 2016 । राज्य सरकार ने गृहकर एवं नगरीय विकास कर 31 मार्च 2016 तक एक मुश्त जमा कराने पर छूट प्रदान की है।
उपायुक्त विकास श्री गजेन्द्र सिंह रलावता ने बताया कि नगर निगम क्षेत्रा में समस्त सम्पत्ति स्वामियों द्वारा 31 मार्च 2016 तक कर जमा कराने पर मूल राशि एवं शास्ति पर छूट प्रदान की गई है। बकाया गृहकर 31 मार्च 2016 तक सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत छूट एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इसी तरह नगरीय विकास कर राशि एक मुश्त जमा कराने पर वर्ष 2015-16 तक शास्ति में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

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