मताधिकार का अधिक से अधिक करें उपयोग-सारस्वत

09-10-13 - 2 LOK SHIKSHA KENDRA09-10-13 - 2 LOK SHIKSHA KENDRA - 2केकड़ी। लोक शिक्षा केन्द्र प्रभारियों की बैठक बुधवार को पंचासत समति सभा भवन में उपखण्ड अधिकारी राजेन्द्र सारस्वत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उपखण्ड अधिकारी सारस्वत ने केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिए की वे संबंधित बीएलओ से सम्पर्क कर 18 वर्ष आयु पार करने वाले मतदाताओं का नाम जुड़वाने में मदद करे। उन्होंने कहा कि एक दिसम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव मेें अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करे इसके लिए वे जागरूकता पैदा करने के लिए शिविर आयोजित करे। अतिरिक्त प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एसएन न्याती ने केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिए की मतदाता सूची में नाम और फोटो लगाने में बीएलओ की मदद करे जिससे पहचान के लिए मतदान के समय आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने 18 व 30 अक्टूबर को संबंधित प्रधानाध्यापक से सम्पर्क कर मतदाता जागरूकता के लिए विद्यार्थियों की रैली आयोजित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में 31 ग्राम पंचायतों के सभी लोक शिक्षा केन्द्र प्रभारी मौजूद थे।

रावणा राजपूत विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह 12 को
रावणा राजपूत समाज शहर का विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह 12 अक्टूबर को प्रात 11 बजे रावणा राजपूत संस्था भवन एवं छात्रावास में आयोजित किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़ ने बताया कि सत्र 2012-13 में कक्षा 6 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी व राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थीयों, राजकीय सेवा में चयनित कर्मचारी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी, मेडिकल आदि में चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को अपनी अंक तालिका की फोटो प्रति 11 अक्टूबर तक संस्था कार्यालय में जमा करानी होगी। प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए सुरेश सिंह पंवार, कैलाश हाडा, रिंकू गोगावत, हिम्मतसिंह शेखावत, राजेन्द्र राठौड़, राजेन्द्र सिसोदिया, नंदसिंह गौड़, रामपाल सिंह चौहान आदि संस्था पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

10 लाख 90 हजार रूपये का अवार्ड पारित
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश सतीश चंद गुप्ता ने बांदनवाड़ा निवासी लक्ष्मीनारायण कीर की मृत्यु के फलस्वरूप उसके परिजनों को 10 लाख 90 हजार रूपय देने के आदेश पारित किय हैं।
मृतक लक्ष्मीनारायण कीर के परिजनों के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि दिनांक 16 नवम्बर 2010 को रात्रि में करीब 10 बजे मृतक तालाब से सिंघाड़े भरकर आ रहा था तभी पिकअप चालक सुखलाल बैरवा ने लापरवाही से पिकअप को चलाकर उसके टक्कर मार दी जिससे लक्ष्मीनारायण की उपचार के दौरान नसीराबाद में मृत्यु हो गई। पुलिस थाना भिनाय ने बाद अनुसंधान पिकअप चालक के खिलाफ चालान पेश किया जिसके आधार पर मृतक की पत्नि व माता-पिता तथा नाबालिग बच्ची की ओर से पिकअप चालक मालिक व बीमा कम्पनी के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत की गई, जिस पर न्यायाधीश ने पिकअप चालक की लापरवाही मानते हुए तथा मृतक की आयु व आय को देखते हुए पिकअप की बीमा कम्पनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के खिलाफ अवार्ड पारित किया इस पर बीमा कम्पनी द्वारा 10 लाख 90 हजार का चेक जमा कराए जाने पर न्यायाधीश द्वारा परिजनों को दिया गया। याचिकाकर्तागण की ओर से अधिवक्ता मनोज आहूजा द्वारा पैरवी की गई। जिनके तर्कों से सहमत होते हुए यह अवार्ड पारित किया गया।

अवमानना याचिका खारिज करने के आदेश
सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अंकित रमन ने सांपला निवासी भंवरलाल शर्मा द्वारा पुलिस उपअधीक्षक केकड़ी सरिता सिंह हाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी जयपुर के विरूद्ध प्रस्तुत अवमानना याचिका पर बाद सुनवाई खारिज करने के आदेश पारित किए है। सरिता सिंह के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि सांपला निवासी एडवोकेट भंवरलाल शर्मा ने न्यायालय में अवमानना याचिका पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि न्यायालय द्वारा सरिता सिंह को यह आदेश दिया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विधि अनुसार कार्रवाई करें इसके बावजूद सरिता सिंह ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं कर न्यायालय के आदेशों की अवमानना की है। पुलिस उपअधीक्षक सरिता सिंह के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विधिवत रूप से कार्रवाई करने के लिए संबंधित थानाधिकारी को लिख दिया था तथा बाद जांच उस पर नियमानुसार कार्रवाई भी की गई है, प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए है वे प्रार्थना पत्र पूर्व के है तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ के मध्य जो दिशा निर्देश के संबंध में पत्र व्यवहार किया गया वह अवमानना की श्रेणी में नहीं आता। प्रार्थी द्वारा जो दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र पेश किए गए वे अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद के है जिन पर इस प्रकरण में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने अवमानना याचिका खारिज किए जाने के आदेश पारित किए है।
-पीयूष राठी

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