छतरपुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री डी.जे. पालीवाल ने लूट के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 12 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 8 मई 2011 को करीब 11 बजे दिन में अशोक कुमार गुप्ता निवासी बिलहरी छोटे •ेवट •े घर •े पास गल्ला •ा सौदा •र घर अपने बापिस जा रहा था जैसे ही वह भगवानदास अहिरवार •े घर •े पास पहुंचा तभी आरोपी बड़ेना उर्फ मोहनलाल पुत्र विट्टन यादव और •ल्ला यादव निवासी बिलहरी हथियार से लैस हो•र मिले जिन्होंने •ट्टा अशो• •ो अड़ा दिया और उससे 25 हजार •ी लूट •र ली। अशो• •ी मारपीट •र•े उसे भान वावा •ी तलैया •े पास छोड़कर भाग गए। थाना चंदला में मामला दर्ज •र आर.•े. गाय•वार थाना प्रभारी ने विवेचना उपरांत मामला न्यायालय •े सुपुर्द •िया। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री डी.•े. पालीवाल ने आरोपी बड़ेना यादव •ो धारा 394/397 आईपीसी •ा दोषी पा•र दस वर्ष •े •ठोर •ारावास तथा 10 हजार •े जुर्माना और धारा 25 (1वी)ए में आम्र्स एक्ट में ए• वर्ष •े •ठोर •ारावास दो हजार •े जुर्माने •ी सजा सुनाई। गौरतलब है •ि प्र•रण •ा सह अभियुक्त 25 हजार •ा इनामी बदमाश •ल्ला यादव आज भी फरार है।
– संतोष गैंगेले