लक्ष्मीनाथ मंदिर पार्क में निर्माण को हाईकोर्ट में चुनौती

-राज्य सरकार को नोटिस जारी
bikaner samacharबीकानेर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर शहर के प्राचीन लक्ष्मीनाथ मंदिर पार्क में निर्माण कार्यों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
वरिष्ठ न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ ने याचिकाकत्र्ता बीकानेर सर्वहितकारी वरिष्ठ नागरिक मंच की ओर से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीत पुरोहित व अक्षय सुराणा ने कोर्ट को बताया कि लक्ष्मीनाथ मंदिर पार्क पब्लिक पार्क एक्ट के तहत अधिसूचित है। प्राचीन मंदिर होने के कारण इसका पुरा महत्व भी है और यह राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम के तहत भी संरक्षित घोषित है। हाल ही सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यहां सामुदायिक सभा भवन का निर्माण प्रारंभ किया है। यह निर्माण सौंदर्यीकरण और विकास की आड़ में किया जा रहा है, जिसके लिए कई पेड़ भी काटे जा रहे हैं। पुरोहित ने कहा कि लक्ष्मीनाथ मंदिर के प्रति जनता की अगाध आस्था है। चंूंकि यह संरक्षित घोषित स्मारक भी है, इसलिए यहां नया निर्माण बिना पूर्व अनुमति नहीं हो सकता। निर्माण से पार्क का मूल स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। पार्क उजड़ने से जैव विविधता भी प्रभावित होने की आशंका है। पुरोहित ने कहा कि यह मंदिर पार्क शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित है और इसका स्वरूप बदलने से हरित क्षेत्र कम हो जाएगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवस्थान विभाग, बीकानेर पब्लिक पार्क अधीक्षक तथा जिला कलक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

error: Content is protected !!