अजमेर। आगामी लोकसभा चुनाव 2014 में आदर्श आचार संहिता की पालना का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दल निजी सम्पति पर बिना मालिक की लिखित अनुमति के झण्डे व बैनर नहीं लगा सकेंगे। राजकीय भवनों एवं सम्पति पर राजनीतिक चिन्ह, विज्ञापन एवं बैनर आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
आगामी लोकसभा आम चुनाव-2014 के लिए गठित स्टेटिक एवं वीडियो सर्विलेन्स टीम के कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी अधिकारियों को शुक्रवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकादमिक स्टाफ टे्रनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी श्री भरत शर्मा, श्री अनिल गुप्ता एवं श्रीमती आनंद आशुतोष ने दलों को प्रशिक्षण दिया।
दलों को सम्बोधित करते हुए प्रशिक्षकों ने कहा कि आदर्श आचार संहिता चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद से ही सरकारी कर्मचारी निजी यात्रा पर आए राज्य व केन्द्र के मंत्रियों से भी मुलाकात नहीं कर पाएंगे। इस दौरान कोई भी मंत्री लाल बत्ती या सरकारी वाहन का चुनावी कार्यों के लिए उपयोग नही कर पाएगा।
आचार संहिता में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि प्रतिद्वंदी दलों के नेताओं पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा सकते। प्रभारी अधिकारी व कार्यपालक मजिस्टे्रटों को विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों की सभाओं का पूरा ब्यौरा रखना है। इन दलों को चुनाव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई।