होली पर्व पर धारा 144 के तहत आदेश जारी

अजमेर। उप जिला मजिस्टे्रट डॉ. राष्ट्रदीप यादव के अनुसार आगामी होली पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों अत्यधिक मदिरा सेवन एवं सार्वजनिक रूप से कानून व शान्ति व्यवस्था भंग करने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए है।
श्री यादव के अनुसार उपखंड क्षेत्र अजमेर व पुष्कर में 15 से 18 मार्च को रात्रि तक वाहनों, राहगीरों व्यक्तियों पर रंग, कीचड, रंग के पानी के से भरे हुए गुब्बारे फेंकना निषिद्घ होगा एवं किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, तलवार या लाठी लेकर चलने की अनुमति नही होगी। लोकहित में कानून व्यवस्था, शान्ति व सौहाद्र्घ का वातावरण बनाए रखने हेतु जारी उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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