अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने एक आदेश जारी कर इस वर्ष ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार द्वारा घोषित सहायता पैकेज के तहत चार माह के बिजली बिलों को माफ किया है।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री बी. राणावत के निर्देशानुसार मु य अभियंता वाणिज्य ने उक्त आशय के आदेश जारी किये है। आदेश के तहत लघु एवं सीमान्त कृषको को जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हो गयी है। उनके चार बिलिंग माह नव बर, 2013, दिस बर, 2013, जनवरी, 2014 एवं फरवरी, 2014 के विद्युत बिलो की राशि माफ की जायेगी। जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलो की राशि जमा करवा दी है उसे आगामी बिलो में समायोजित कर दिया जायेगा।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि यह राहत पैकेज स बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषको को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है किन्तु उन्होने भूमि पर ठेकेदारी/ बांटेदारी से फसल की है। उन्होने बताया कि स बन्धित अधिशाषी अभियंता पवस जिला कलेक्टर से स पर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारो जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर स बन्धित सहायक अभियंताओं को उपलब्ध करवाएगें। इस सूची के आधार पर ही स बन्धित सहायक अभियंता द्वारा चार माह के बिलो की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने बताया कि छूट देने के पश्चात् दी गयी छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण निगम के मु य लेखाधिकारी (आर. एण्ड सी.) को प्रेषित की जायेगी। वे उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग को आवश्यक दावा प्रेषित कर राशि को प्राप्त करने की कार्यवाही करेगें।