बीकानेर। वेतन बिल की र्हाड प्रति पर बजट मद की मोहर पुनः अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी पालना कोषालय एवं अधीनस्थ सभी उपकोषालयों से संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा की जाए।
कोषाधिकारी संजय धवन ने बताया कि र्वतमान म आईएफएमएस के अंर्तगत सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के बिल पे-मैनेजर पर तैयार कर ऑनलाईन कोषालयों अथवा उपकोषालयों को प्रेषित किए जाते ह®। बिल की र्हाड प्रति भी साथ म भिजवाई जाती है। उन्होंने बताया कि पे-मैनेजर पर तैयार किए जाने वाले सभी प्रकार के बिलों पर संबंधित बिल के अनुसार ही र्पूण बजट मद स्वतः ही प्रदखशत होता है जो बिल की र्हाडप्रति पर भी प्र¯ट होता है। अतः बिल की र्हाड प्रति पर बजट मद की मुहर पुनः अंकित नह° की जाए।
मोहन थानवी