(राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर का मामला)
जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने भोपाल नोबल्स कॉलेज, उदयपुर की रिट याचिका खारिज करते हुये एकलपीठ के फै सले को बहाल रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी उक्त कॉलेज में व्या याता के पद पर नियुक्ति हुई। संस्था व प्रार्थी के मध्य सेवा शर्तो के अनुबन्ध के अनुसार ६० वर्ष की आयु तक प्रार्थी को कार्य करने का अधिकार था परन्तु संस्था के द्वारा प्रार्थी को ५८ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण में अधिवक्ता डी.पी. शर्मा के माध्यम से चुनौती दी जिसे स्वीकार करते हुये प्रार्थी को ६० वर्ष की आयु तक कार्य करने का अधिकार दिया गया जिसे संस्था ने राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के समक्ष चुनौती दी। संस्था ने प्रार्थी को अधिकरण के फैसले की अनुपालना में ६० वर्ष की आयु तक संस्था में कार्य करने दिया गया परन्तु उसे इस अवधि के वेतन भत्ते नहीं दिये गये जिस पर एकलपीठ ने फै सला दिया कि प्रार्थी ६० वर्ष तक की आयु तक के वेतन भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी है। खण्डपीठ में संस्था ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने ६० वर्ष की आयु तक गेस्ट फै कल्टी के रूप में कार्य किया है। खण्डपीठ ने संस्था के तर्को को नकारते हुये उक्त आदेश पारित किये।
डी पी शर्मा
एडवोकेट
मो. नं. 9414284018