बाडमेर। पंचायती राज आम चुनाव 2015 के तहत द्वितीय चरण में शनिवार को जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए 25 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गये।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि शनिवार को जिले में द्वितीय चरण के तहत जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीतू कंवर ने 2 व भारतीय जनता पार्टी से सांगर कंवर ने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 में भारतीय जनता पार्टी से संतोष व इंडियन नेशनल कांग्रेस से मांगी देवी ने 2, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 में निर्दलीय दरिया, भारतीय जनता पार्टी से मोहनलाल, निर्दलीय मोहनलाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से किशनलाल ने 2, भारतीय जनता पार्टी से ताजाराम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से कपिल देव, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 में निर्दलीय जुझारसिंह ने 2, भारतीय जनता पार्टी से भंवरलाल डूडी, निर्दलीय भंवरलाल डूडी व इंडियन नेशनल कांग्रेस से दीपाराम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से सोहनलाल, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 36 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से बीजाराम ने 2, भारतीय जनता पार्टी से सवाईराम व इंडियन नेशनल कांग्रेस से भौमसिंह राठौड़ तथा जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 37 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से गोपी देवी मेघवाल ने 2 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए।
इसी तरह पंचायत समिति बाड़मेर में सदस्यों के निर्वाचन के लिए शनीवार को 66 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए।
रिटर्निग अधिकारी तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकेश चैधरी ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से माडूदेवी ने भारतीय जनता पार्टी, 2 से नेनाराम भारतीय जनता पार्टी, गजेन्द्रसिंह ने भारतीय जनता पार्टी, गुमनाराम ने इण्डियन नेशनल कांग्र्रेस, 4 से जयपाल चारण ने इण्डियन नेशनल कांग्रेस, 5 से पारस कंवर ने इण्डियन नेशनल कांग्रेस, 6 से अंजना देवी ने कांग्रेस, 7 से श्रवणसिंह ने कांग्रेस, मोहनराम ने भाजपा, 8 से मींरा देवी ने कांग्रेस, 10 से रेणू ने भाजपा, चन्द्रा ने कांग्रेस, 11 से प्रवीणा चैधरी ने भाजपा, 13 से जेठाराम सारण ने कंाग्रेस, वालाराम ने कांग्रेस, 15 से सरस्वती ने भाजपा, ज्योतीदेवी ने कांग्रेस, 16 से चम्पादेवी ने कांग्रेस, 17 से रेवताराम ने भाजपा, कुटलाराम ने कांग्रेस, 18 से मंजूदेवी ने कांग्रेस, 19 से लेहरी ने कांग्रेस, अशोक कुमार ने निर्दलीय, 20 से दुर्गाराम ने भाजपा, रामलाल चैधरी ने भाजपा, अचलाराम ने कांग्रेस तथा राजेन्द्रसिंह चैधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप मे नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया।
इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 से खरथाराम ने कंाग्रेस, 22 से अचलीदेवी ने कांग्रेस, 23 से बजरंगलाल ने कांग्रेस, 24 से रूखमणाराम ने कांग्रेस, शिवगिरी ने भाजपा, 25 से शान्तिदेवी ने कांग्रेस, शंकुतला ने भाजपा, 26 से पवनीदेवी ने कांग्रेस, भीखी ने भाजपा, 27 से रेणू चैधरी ने निर्दलीय, संगीता ने भाजपा, 28 से कमलादेवी ने कांग्रेस, शान्ति ने भाजपा, पुष्पा ने भाजपा, 29 से विनोद कुमार ने निर्दलीय, गणपतलाल ने निर्दलीय, गोविन्द ने कांग्रेस, 31 से छोटूसिंह ने कांग्रेस, 32 से हरिसिंह ने कांग्रेस व निर्दलीय, 34 से पुष्पादेवी ने कांग्रेस, 35 से पवनी ने कांग्रेस, 37 से कमलादेवी भाजपा, शान्तिदेवी ने कांग्रेस, हंसा ने निर्दलीय, नौजी देवी ने भाजपा, 38 से दाउलाल ने भाजपा, खुमानसिंह ने कांग्रेस, 39 से गेनाराम ने भाजपा, पत्ताराम ने भाजपा तथा आसू ने कांग्रेस की तरफ से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया।
पंचायत चुनाव के मद्दे नजर निषेधाज्ञा
बिना अनुमति ध्वनि प्रसारक यंत्रों के उपयोग पर पाबन्दी
बाडमेर। जिले में पंचायत राज चुनाव के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निष्पादन तथा कानून एवं व्यवस्था की पालना सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा प्रवर्तन में है। इसके अन्तर्गत चुनाव वाले क्षेत्रों में बिना सक्षम पूर्वानुमति के ध्वनि प्रसारक यन्त्रों के प्रयोग पर पाबन्दी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव से पूर्व चुनाव सभाओं में चुनाव के दिन तथा मतगणना के समय एवं मतगणना के पश्चात् उक्त चुनाव संबंधी प्रचार एवं प्रसार तथा मतगणना के परिणामों के कारण स्थानीय विवाद तथा तनाव उत्पन्न होने की आशंका के मद्दे नजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है जो कि 10 फरवरी को रात्रि 12.00 बजे तक प्रवर्तन में रहेगी।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिले में स्थित समस्त पंचायत समितियों की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, धरना, प्रदर्शन, महापडाव, पुतला जलाना एवं सार्वजनिक मीटिंग आदि का आयोजन नहीं कर सकेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति बाडमेर जिले में स्थित समस्त पंचायत समितियों की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संबंध्ेिात उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होने बताया कि आवश्यकता पडने पर संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की अनुमति से इनका उपयोग किया जा सकेगा। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है तथा अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।
मतदान दिवस को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित
बाडमेर। जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) मधुसूदन शर्मा ने एक आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2015 हेतु जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों, ग्राम पंचायतों के सरपंच, वार्ड पंचों के लिए होने वाले मतदान दिवसों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागों, संस्थानों, उपक्रमों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत प्रथम चरण में पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र सिवाना, बालोतरा, धोरीमना, गिडा, पाटोदी व गुडामालानी में 16 जनवरी व 18 जनवरी, द्वितीय चरण में पंचायत समिति सिणधरी, शिव, बाडमेर, कल्याणपुर, समदडी व गडरारोड में 22 व 24 जनवरी तथा तृतीय चरण में बायतु, चैहटन, रामसर, धनाऊ व सेडवा पंचायत समिति क्षेत्रों में 30 जनवरी व 1 फरवरी, 2015 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सार्वजनिक अवकाश मतदान दिवसों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागों, संस्थानों, उपक्रमों में घोषित किया है।
chandan singh bhati