धोरीमन्ना / सुरेश ढाका / उपद्रव के दौरान पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व विधायक मदन प्रजापत की जमानत याचिका पर आज उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) जोधपुर में सुनवाई हुई।
इससे पहले 28 जून को अवकाशकालीन न्यायाधीश दीपक महेश्वरी ने सुनवाई के दौरान पुलिस को अनुसंधान पत्रावली (केस डायरी) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि प्रजापत इस मामले में 18 जून को बाड़मेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार होने के बाद 19 जून को न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे।
इसके बाद एसीजेएम कोर्ट बालोतरा और एडीजे कोर्ट बाड़मेर में प्रजापत की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ऐसे में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजर हाईकोर्ट द्वारा होने वाली सुनवाई पर टीकी हुई थी । पूर्व विधायक मदन प्रजापत गिरफ्तारी हाईकोर्ट में मामले को लेकर हुई सुनवाई हुई जस्टिस निर्मलजीत कौर की बेंच में हुई थी सुनवाई। पूर्व विधायक को जमानत मिल गई । पूर्व विधायक पिछले 14 दिनों से न्यायिक हिरासत में थे । धोरीमन्ना वह गुङामालानी के काग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी ।