आवारा पशुओं के पालकों से निगम द्वारा जुर्माना वसूला जावेगा

Nagar Nigam 450-1अजमेर। मुख्यमंत्री श्रीमति वसुन्धरा राजे जी के अजमेर आगमन पर शहर के आवारा जानवरों के विचरण पर काबू पाने के लिए माननीय महापौर श्री धर्मेन्द्र गहलोत जी के निर्देषानुसार दिनांक 01.08.2016 से निम्नानुसार आवारा पशुओं के पालकों से निगम द्वारा जुर्माना निम्न प्रकार से वसूला जावेगा।

जानवर की किस्म जुर्माना खुराक
गाय / भैस या बैल / भैसा 2000 100 प्रति दिन
बछडा / बछडी 2 वर्ष से कम 1000 50 प्रति दिन
सुअर बडा 50 किलो से अधिक 1500 100 प्रति दिन
सुअर छोटा 10 किलो से अधिक 1000 75 प्रति दिन
गधा / घोडा 1000 100 प्रति दिन

नगर निगम द्वारा अब तक निम्नानुसार ही आवारा पशुओं के पशुपालकों से निम्नानुसार जुर्माना वसूला जाता रहा है:-

जानवर की किस्म जुर्माना खुराक
गाय / भैस / बैल / बछडा / बछडी 800 30 प्रतिदिन
सुअर (नर) 35 प्रति दिन
सुअर (मादा) 45 प्रति दिन
गधा / घोडा 40 प्रति दिन

उपायुक्त श्री गजेन्द्र सिंह रलावता ने बताया कि पकडे गये पशुओं को पशुपालक 7 दिवस के अन्दर जुर्माना व खुराक की राषि जमा कराने पर छुडवा सकेंगे अन्यथा 7 दिवस के पश्चात् पशु को निलामी के द्वारा क्रय किया जा सकेगा।

गजेन्द्र सिंह रलावता पी.आर.ओ. नगर निगम, अजमेर

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