अजमेर, 20 जुलाई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सचिव (प्रशासन) श्री के. सी. लखारा ने एक आदेश जारी कर बताया कि किसी भी प्रकार की विद्युत दुर्घटना होने पर निगम द्वारा दुर्घटना की जाँच हेतु प्रक्रिया, जाँच अधिकारी का मनोनयन, क्षतिपूर्ति देय/अदेय होने बाबत निर्धारित कमेटी तथा क्षतिपूर्ति देय होने की स्थिति में वांछित प्रपत्रा/दस्तावेज मय दुर्घटना की रिपोर्टिंग व जाँच कमेटी द्वारा जाँच प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा दर्शाते हुए समय-समय पर परिपत्रा/आदेश जारी किए गए है किन्तु अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा इन परिपत्रों/आदेशों की अनुपालना नहीं की जा रही है। जिस कारण जहाँ एक ओर दुर्घटना प्रकरणों की जांच निर्धारित कमेटी/व्यक्ति द्वारा नहीं की जा रही है वहीं दूसरी ओर माननीय न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकरणों में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने से माननीय न्यायालय के समक्ष निगम का उचित पक्ष प्रस्तुत नहीं होने पर माननीय न्यायालयों द्वारा निगम के विरूद्ध बडी संख्या में क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश जारी किए जा रहे है।
उन्होंने बताया कि प्रबंध निदेशक श्री मेहाराम विश्नोई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में लम्बित क्षतिपूर्ति प्रकरणों में कार्यवाही अविलम्ब अमल में लाई जाए। उक्त निर्देशों के अनुसार उन्होंने बताया कि जैसे ही किसी भी तंत्रा यथा मोबाईल/समाचार पत्रा/व्यक्तिगत सूचना से विद्युत दुर्घटना घटित होने की सूचना मिलती है, संबंधित कनिष्ठ/सहायक/अधिशाषी अभियंता जिसे निगम के निर्धारित परिपत्रों/आदेशांे के अन्तर्गत दुर्घटना की सूचना देनी है वह प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधीक्षण अभियंता को दुर्घटना की सूचना निर्धारित समय सीमा में आवश्यक रूप से देगा। संबंधित प्राधिकारी से दुर्घटना की सूचना प्राप्त नहीं होने के बावजूद किसी अन्य स्तरों से जानकारी मिल जाने पर भी संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने स्तर जाँच हेतु आदेश जारी करेंगे।
उन्होंने निर्देश दिए कि जांच अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह निर्धारित समय सीमा में आवश्यक रूप से जांच समाप्ति कर अधीक्षण अभियंता को जांच रिपोर्ट मय दस्तावेज प्रस्तुत करे अन्यथा जांच अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्रा होगा। प्रत्येक वृत स्तर पर अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित कार्मिक अधिकारी कर्मचारी/आमजन/पशुओं (जानवरों) के साथ घटित घातक/अघातक विद्युत दुर्घटनाओं हेतु रिकाॅर्ड का संधारण रजिस्टर में प्रविष्टी कर आवश्यक रूप से करेंगे एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों में भी उपरोक्तानुसार रिकाॅर्ड का संधारण करवाया जाना भी सुनिश्चित करंेगे।
साथ ही वर्तमान में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित कमेटी/अधिकारी द्वारा प्रकरण की, की गई जांच माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो। नए प्रकरणों में निर्धारित कमेटी/जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जांच मय दस्तावेजांें यथा फोटो ग्राफ, एमआरआई रिपोर्ट, लाॅगशीट एवं सामान्य जन की दुर्घटना की स्थिति में वृत्त स्तरीय एवं निगम स्तरीय कमेटी की मीटिंग के वृतान्त सहित आवश्यक रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
विभिन्न न्यायालयों/उच्च न्यायालयों में विद्युत दुर्घटना के कारण क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रकरणों में कार्मिक अधिकारी/सहायक कार्मिक अधिकारी को आवश्यक रूप से अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए जिसका उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि दुर्घटना से संबंधित विस्तृत जांच रिपोर्ट एवं सामान्य जन की दुर्घटना स्थिति में वृत स्तरीय एवं निगम स्तरीय कमेटी की मीटिंग के वृतान्त माननीय न्यायालय के समक्ष रिकाॅर्ड पर पेश कर दी गई है।
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