मण्डावर सरपंच प्यारी रावत ने बताया कि प्रशासन व आबकारी विभाग ने नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी है। बाद में ज्ञापन देने वाली पंचायत बरजाल का तो अंतिम मतदान करा दिया पर मण्डावर पंचायत का मतदान नही कराया है।
शराब बंदी अभियान के संयोजक लुम्ब सिंह ने बताया कि प्रशासन व आबकारी विभाग ने आबकारी अधिनियम अनुरूप कार्य नही किया है। इस संबंध में लोकायुक्त को परिवाद पेश करेंगे। प्रशासन ने नियम तोड़े है और बाद में ज्ञापन देने वाली बरजाल पंचायत का मतदान करा दिया । सरपंच प्यारी रावत, जिला परिषद सदस्य हिरा कँवर चौहान, शराब बंदी अभियान संयोजक लुम्ब सिंह, अध्यक्ष भंवर सिंह, पूर्व सरपंच अमर चंद जैन, ओंकार लाल चावला, दूदा राम मेघवाल, रूपा राम परिहार, देवीलाल भाट, लक्ष्मण लाल गमेती, नवयुवक मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह, दौलत सिंह, कैप्टन भैरु सिंह, सुशीला देवी, सूबेदार मोहन सिंह, मेघ सिंह चौहान, भंवरी देवी, सोहन सिंह पंवार, धन्ना सिंह समेत ग्रामीणों ने शीघ्र मतदान कराने की मांग की है।
प्रशासन व आबकारी विभाग ने एक्ट को तोड़ा, ज्ञापन की क्रमबद्धता तोड़ी, ठेकेदार से मिलीभगत कर मण्डावर शराब बंदी मतदान में अनावश्यक देरी की जा रही है। इस संबंध में लोकायुक्त में परिवाद पेश करेंगे।
प्यारी रावत
सरपंच- मण्डावर
फेक्ट फाइल
15 मार्च को ज्ञापन देने के बाद कब- कब प्रशासन व आबकारी विभाग ने तोड़े कायदे
1. 20 मार्च को होने वाली ठेका आंवटन लोटरी नही रोकी
2. 1 अप्रेल से नए ठेका शुरू कर दिया
3. 31 मार्च से पूर्व भौतिक सत्यापन व अंतिम मतदान नही कराया
4. 40 दिन बाद 25 अप्रेल को हस्ताक्षरों के भौतिक सत्यापन कराया
5. आबकारी अधिनियम के तहत भौतिक सत्यापन के 25 दिवस के अंतर्गत अंतिम मतदान होना चाहिये था जो नही करवाया
6. ज्ञापन देने के 5 महीने बाद भी वोटिंग नही
7. भौतिक सत्यापन के 107 दिन बित जाने के बाद
8. नियम विरुद्ध बाद में ज्ञापन देने वाली पंचायत बरजाल का मतदान कराया