छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्थिरीकरण का लाभ देवें

छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्थिरीकरण का लाभ , वरिष्ठ व चयनित वेतनमान का लाभ ,ग्रेच्युटी का लाभ और उपार्जित अवकाश के बदले वेतन का प्रतिशत ब्याज सहित देवें

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण,जयपुर ने श्रीमती अनीता अग्रवाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रबंध समिति गोदावरी आर्य बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल ,ब्यावर, अजमेर को आदेशित किया कि वह अध्यापिका को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्थिरीकरण का लाभ , वरिष्ठ व चयनित वेतनमान का लाभ ,ग्रेच्युटी का लाभ और उपार्जित अवकाश के बदले वेतन का प्रतिशत ब्याज सहित देवें उल्लेखनीय है कि प्रार्थिया ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की नियुक्ति विद्यालय में व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर 26 अक्टूबर 1994 को हुई थी प्रार्थी ने उक्त संस्था में 30 जून 2011 तक कार्य किया उसके बाद उस का समायोजन राज्य सरकार में हो गया प्रार्थिया ने समय-समय पर उपरोक्त लाभ प्राप्ति हेतु संस्था से निवेदन किया परंतु संस्था के द्वारा यह लाभ प्रदान नहीं की गई इस से व्यतीत हो करके प्रार्थी ने उक्त आवेदन प्रस्तुत किया प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि प्रार्थिया अनुदानित पर पद कार्यरत अध्यापिका है तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 व नियम 1993 के नियम 34 के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते व उपार्जित अवकाश के बदले वेतनकरने प्राप्त करने की अधिकारिणी है तथा नियम 82 के तहत ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकार का अधिकार है प्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि उसे ब्याज भी दिलाया जाए मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने उक्त आदेश प्रदान किए

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