अजमेर। हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने अवैध निर्माणों पर शिकंजा कस दिया है। निगम के दस्ते ने शुक्रवार को दो होटलों सहित पांच अवैध निर्माणों को सीज कर दिया। शहर में लगभग पचास और ऐसे निर्माण हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही विचाराधीन है। अजमेर शहर में अवैध और नियम विरुद्ध निर्माणों के खिलाफ पूर्व पार्षद अजय कृष्ण तेंगोर ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर अजमेर नगर निगम ने 247 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया था। निगम ने शुक्रवार को ब्यावर रोड स्थित होटल मेट्रो पेलेस, रिद्धि पैलेस की दो-दो मंजिलों के साथ ही ब्यावर रोड स्थित जगदम्बा फर्नीचर और डिग्गी बाजार स्थित दो निर्माणाधीन परिसरों को सीज किया। कार्यवाही के समय अवैध निर्माणकर्ताओ के विरोध की संभावना के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
